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    Driving License को रिन्यू कराने के लिए ना हो परेशान, महज कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस

    By BhavanaEdited By:
    Updated: Wed, 23 Dec 2020 09:44 AM (IST)

    अगर आपने अपने वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है तो 1 जनवरी 2021 से आपका चालान काटा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं।

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    ड्राइविंग करते व्यक्ति की प्रतिकात्मक (फोटो साभार: जागरण फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Driving License Renewal Process: कोरोना के चलते देश में Driving License और RC की वैधता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। जिसे अब रिन्यू कराने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। जी हाॅं , अगर आपने अभी तक अपने वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है, तो इस पर अब 1 जनवरी 2021 से आपका चालान काटा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। 

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    ऐसे करें अप्लाई : लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर लॉगइन करें। आपको फिर ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको एक ड्रॉप-डाउन सूची दिखाई देगी जिसमें से आपको 'Servive on DL' को चुनना होगा। इस प्रोसेस के बाद अब आपको एक टैब पर क्लिक कर आवेदन भरने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और सेवाओं को जारी करने के लिए "Continue" पर क्लिक करना होगा।

    इसके बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर या जन्म तिथि दर्ज करने की आवश्यकता होगी। जिसके बाद डीएल धारक की श्रेणी की सूची में से चुनकर लाइसेंस जारी करने वाले राज्य और आरटीओ का चयन करें। जब आप वेबसाइट पर अपनी जानकारी को अपडेट करेंगे तो एक नई टैब में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं की सूची दिखाई देगी।

    जिसमें से डीएल रिन्यूअल का विकल्प चुन कर अपनी पसर्नल और वाहन से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। बता दें, कुछ राज्यों में आवेदकों को एक फोटोग्राफ और साथ ही हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता भी होती है। इसके बाद आप अपनी सुविधानुसार RTO ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने के लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। टाइम स्लाॅट को बुक करने के बाद आप पेमेंट कर अपनी इस प्रक्रिया का अंतिम चरण तक ले जा सकते हैं। 

    नोट: भारत में जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक या मोटर चालकों के 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक मान्य माना जाता है, 20 साल के बाद हर कुछ वर्षों में डीएल को रिन्यू करना अनिवाय होता है। हालांकि अंतिम तारीख के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस 30 दिनों के लिए वैध होता है, जिसके बाद वाहन चालक पर जुर्माने का प्रवाधान है। बताते चलें, कि यदि आप डीएल समाप्ति के पांच साल बाद रिन्यू कराने जा रहे हैं, तो ड्राइविंग टेस्ट से भी गुजरना होगा।