Coronavirus Lockdown: लाइसेंस और व्हीकल सर्टिफिकेट Expire होने पर सरकार ने दी राहत
मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार सभी सर्टिफिकेट्स को 1 फरवरी के बाद जो भी दस्तावेज समाप्त हो गए हैं उन्हें अब 30 जून 2020 तक वैध माना जाएगा।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। केंद्र सरकार ने उन सभी वाहन मालिकों और ड्राइवरों को राहत दी है जिनके प्रमाण पत्र हाल ही में समाप्त हो गए हैं या आने वाले दिनों में रिन्यू होने थे। सरकार ने इन तिथियों को कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण बढ़ाया है जो 14 अप्रैल 2020 तक पूरे देश में लागू है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्रों की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन्स या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता एक्सटेंड नहीं की जा सकती या लॉकडाउन के चलते एक्सेटेंड नहीं की जा सकती, उन सभी सर्टिफिकेट्स को एक्सटेंड किया गया है। 1 फरवरी के बाद जो भी दस्तावेज समाप्त हो गए हैं, उन्हें अब 30 जून, 2020 तक वैध माना जाएगा।
इस लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद पड़े हैं। आदेश में टैक्स लायबिलिटी के सस्पेंशन के लिए परिवहन वाहनों के लिए 'गैर-उपयोग खंड सुविधा' का भी उल्लेख किया गया है, जो कई राज्यों में VAHAN प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके चालू हैं। इसका मतलब टैक्सी, बस आजि जैसे कमर्शियल वाहनों को राहत देने के लिए बाकी के राज्यों द्वारा एक समान परिचालन प्रतिक्रिया अपनाई जा सकती है जो वर्तमान परिस्थितियों में गैर-परिचालन हैं।
मंत्रालय ने आखिरकार कहा कि कई वाहन देश में आवश्यक सेवाओं के संचालन में शामिल हैं और लॉकडाउन के दौरान अपने प्रमाण पत्र / दस्तावेजों की रिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि इन वाहनों के ड्राइवर परेशान न हों और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कठिनाइयों का सामना करें। प्रवर्तन अधिकारियों को भी सभी दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक के लिए वैध मानने को कहा गया है।
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