Lok Adalat: इस दिन लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए ऐसे करें आवेदन
Lok Adalat 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होगा जहाँ ट्रैफिक चालान माफ कराने का अवसर मिलेगा। सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित इस अदालत में अलग-अलग बेंचें मामलों का निपटारा करेंगी। NALSA की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और फॉर्म भरकर जमा करें। चालान की कॉपी RC ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं। डॉक्यूमेंट सही होने पर जुर्माने में छूट मिलेगी और चालान बंद हो जाएगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस बार 13 सितंबर को होगा। इसका आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में किया जाएगा। इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाने के लिए अलग-अलग बेंटों का गठन किया जाएगा। हर बेंच में न्यायिक पदाधिकारी और पैनल अधिवक्ता तैनात रहेंगे। इस लोक अदालत में आप अपने लंबित ट्रैफिक चालान को माफ या कम करवा सकते हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक चालान को माफ करवाने के लिए आवेदन कैसे करें?
लोक अदालत में आवेदन का तरीका
- सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको लोक अदालत के लिए आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा।
- इसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी, मामले की जानकारी और लोक अदालत में आवेदन करने का कारण बताना होगा।
- इस फॉर्म को भरने के बाद उसे नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके जमा करें।
- आवेदन जमा करने के आपको एक एक पुष्टिकरण ईमेल और एक टोकन नंबर मिलेगा।
- इस टोकन का इस्तेमाल करके आप लोक अदालत में अपनी नियुक्ति का समय निर्धारित कर सकते हैं।
साथ ले जाएं ये जरूरी डॉक्यूमेंट
लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए आपको अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। इसमें चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, समन या नोटिस की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर और चालान भुगतान की पुरानी रसीद शामिल है।
लोक अदालत चालान निपटाने की प्रक्रिया
लोक आदालत में आपकी तरफ से पेश किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है और अगर डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, तो मौके पर ही आपके मामले का निपटारा हो जाता है। उसके बाद आपको जुर्माने की राशि में कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है और भुगतान के बाद आपके चालान को बंद कर दिया जाता है।
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