Lok Adalat में कौन-कौन से ट्रैफिक चालान होंगे माफ और कौन-से नहीं? देखें लिस्ट
Lok Adalat 13 सितंबर 2025 को लगेगी जहां बकाया ट्रैफिक चालान माफ या कम किए जाएंगे। सीट बेल्ट न पहनने बिना हेलमेट गाड़ी चलाने रेड लाइट तोड़ने जैसे चालान माफ हो सकते हैं। नशे में ड्राइविंग हिट-एंड-रन लापरवाही से मौत नाबालिग द्वारा ड्राइविंग और आपराधिक गतिविधि में प्रयुक्त वाहनों के चालान माफ नहीं होंगे। लोक अदालत जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करना अनिवार्य है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर, 2025 को लगाई जाएगी। यहां पर किसी भी बकाया ट्रैफिक चालान को माफ या फिर कम कीमत में निपटाया जाता है। यहां पर छोटे से लेकर बड़े ट्रैफिक चालान तक को माफ किया जाता है। लोक अदालत में कई ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से माफ तो कुछ को कम राशि के भुगतान में निपटारा कर दिया जाता है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि लोक अदालत में कौन-कौन से ट्रैफिक चालान को माफ किया जाता है और कौन-कौन से चालान की सुनवाई नहीं होती है?
लोक अदालत में माफ होंगे ये ट्रैफिक चालान
लोक अदालत में छोटे से लेकर बड़े ट्रैफिक चालान को माफ किया जाता है। ये ट्रैफिक चालान निम्नलिखित है-
- सीट बेल्ट बिना पहने कार चलाना
- बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना
- रेड लाइट तोड़ना
- गलती से कटा चालान
- स्पीड लिमिट उल्लंघन करना
- PUC सर्टिफिकेट न होना
- गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना
- ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना
- वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट न होना
- गलत लेन में वाहन ड्राइविंग करना
- ट्रैफिक साइन की अनदेखी करना
- बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना
लोक अदालत में माफ नहीं होंगे ये ट्रैफिक चालान
कुछ ऐसे ट्रैफिक चालान होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं की जाती है। लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होती है, उन मामलों की सुनवाई के लिए लोगों को पारंपरिक कोर्ट जाना होगा। ये ट्रैफिक चालान निम्नलिखित है-
- नशे में ड्राइविंग करना
- हिट-एंड-रन के मामले
- लापरवाही से ड्राइविंग के कारण किसी की मौत होना
- नाबालिग का व्हीकल ड्राइविंग करना
- अनधिकृत रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना
- वाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधि में होना
- लंबित कोर्ट केस वाले ट्रैफिक चालान
- दूसरे राज्य में कटा ट्रैफिक चालान
लोक अदालत जानें से पहले करें ये काम
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ करवाने से पहले आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें लोक अदालत की तारीख और पहुंचने का समय दिया गया होता है। लोक अदालत जब लगेगी, उस दिन आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपको लोक अदालत के लिए समय दिया गया है, आपको उससे कम से कम एक घंटा पहले पहुंचना होगा।
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