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    Driving License को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो करें ये काम, आसानी से मिल जाएगा नया DL

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Wed, 10 May 2023 12:53 PM (IST)

    कई बार क्या होता है कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहां पर डीएल बनवा लेते हैं और फिर कुछ समय बाद हमें देश के किसी अन्य राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है। Driving License को ट्रांसफर कराने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। (फाइल फोटो)।

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    How to transfer a driving license from one state to another

    नई दिल्ली। पूके भारत की किसी भी सड़क पर अगर आप कार,बाइक या फिर किसी भी मोटर वाहन को चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास Driving License का होना बहुत जरूरी है। इसे बनवाने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहां पर डीएल बनवा लेते हैं और फिर कुछ समय बाद हमें देश के किसी अन्य राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसे में वाहन का Driving License एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है, आज के लेख में यही जानेंगे।

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    Driving License को ट्रांसफर कैसे करवाएं

    Driving License को ट्रांसफर कराने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में थोड़े-बहुत नियम बदले हुए होते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर कुछ स्टेप्स का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आइए इनके बारे में क्रमवार जान लेते हैं।

    आवश्यक दस्तावेज

    सबेस पहले आपको इस काम के लिए सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र, मूल ड्राइविंग लाइसेंस, पता प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, या उपयोगिता बिल), आयु प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मूल राज्य से प्राप्त एनओसी की प्रति, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इसके इतर आपको RTO द्वारा निर्देशित अन्य डॉक्युमेंट भी पेश करने पड़ेंगे।

    ट्रांसफर की प्रक्रिया

    इसके लिए सबसे पहले आपको गंतव्य राज्य के आरटीओ पर जाना है। जहां रहेंगे वहां के संबंधित आरटीओ में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। इसके बाद आपको विभाग द्वारा बताए गए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। हो सकता है कि आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़े, इसके लिए पहले से तैयार रहे हैं। विभिन्न राज्यों में इसको लेकर अलग-अलग नियम हैं। अगर विभाग आपके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र और सभी जानकारियों को सत्यापित कर लेता है तो स्थानांतरित लाइसेंस आपको मिल जाएगा। 

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