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    कार या बाइक का गलत चालान कटा है तो कंप्लेन कैसे करें? जानिए स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस

    Updated: Sat, 22 Feb 2025 08:00 AM (IST)

    Wrong Challan Complaint कई बार देखने के लिए मिलता है कि कार या बाइक राइडर के पास व्हीकल को चलाने से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बावजूद उसका ट्रैफिक चालान काट दिया जाता है। जिसकी वजह से उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि गलत ट्रैफिक चालान के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें?

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    गलत ट्रैफिक चालान के लिए कंप्लेन कैसे करें?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सड़क पर कार या बाइक चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, तो इस स्थिति में आपका चालान काटा जा सकता है। सड़क पर कार या बाइक को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उद्देश्य सड़क परिवहन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। वहीं, कई बार देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति के पास वह सभी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो उसे व्हीकल चलाते समय होने चाहिए। इसके बाद भी कई बार ट्रैफिक पुलिस के जरिए गलत चालान काट दिया जाता है। इस स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही चालान भरने की जरूरत है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि गलत ट्रैफिक चालान के खिलाफ कहां पर और कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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    ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस

    1. सबसे पहले आपको आधिकारिक eChallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
    2. यहां पर आपको दिखाई दे रहे ‘Complaint’ टैब पर क्लिक करना होगा।
    3. फिर आपको अपना नाम, फोन नंबर, ट्रैफिक चालान नंबर और दूसरी रिक्वेस्ट डिटेल की जानकारी देनी होगी।
    4. फिर आपको ड्रॉप-डाउन सूची से ई-चालान के साथ आपके सामने आने वाली समस्या का चुनाव करना होगा।
    5. जब आप अपनी पूरी जानकारी को भर दें तो अपनी शिकायत को भेजने के लिए  ‘Submit’ टैब पर क्लिक कर दें।

    फोन और मेल के जरिए शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस

    1. अगर आप गलत ट्रैफिक चालान के लिए ईमेल helpdesk-echallan@gov.in पर अपना प्रमाण संलग्न करके मेल सेंड करना होगा।
    2. वहीं आप सुबह 6:00 बजे से 12:00 बजे के बीच +91-120-4925505 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

    ऐसे भी कर सकते हैं शिकायत

    1. अगर आपका गलत तरीके से ट्रैफिक चालान काटा जाता है, तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में भी कर सकते हैं। कोर्ट में आप अपनी बात को रखकर ट्रैफिक पुलिस के जरिए काटे गए गलत चालान को रद्द करवा सकते हैं।
    2. आप राज्य के ट्रैफिक पुलिस की मेल आईडी पर मेल करके भी गलत ट्रैफिक चालान को दर्ज करवा सकते हैं।
    3. आप अपनी शिकायत ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके भी दर्ज करवा सकते हैं।
    4. आप गलत ट्रैफिक चालान की शिकायत ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक या संबंधित अधिकारी से भी कर सकते हैं। 

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