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    ट्रक, बस और टैक्सी चलाने के लिए जरूरी कमर्शियल लाइसेंस कैसे बनवाएं? जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका

    Updated: Sun, 10 Aug 2025 06:00 AM (IST)

    Commercial Driving License भारत में व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार यह लाइसेंस ट्रक बस और टैक्सी जैसे वाहनों को चलाने की अनुमति देता है। इसे प्राप्त करने के लिए आवेदक को 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए और 8वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

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    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का तरीका

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में निजी वाहन चलाने से काफी अलग कमर्शियल वाहन चलाना होता है। दरअसल कमर्शियल वाहन को चलाना ज्यादा जिम्मेदारी और जोखिम भारा होता है। इसी वजह से सरकार कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि चालक ड्राइविंग के नियम, तकनीक और नैतिकताओं में पूरी तरह प्रशिक्षित हो। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं?

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    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) क्या है?

    मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक अनुमति है, जिससे आप ट्रक, बस, टैक्सी, और अन्य माल या यात्री ढोने वाले वाहनों को चला सकते हैं। CDL होने पर आप निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहन चला सकते हैं। बिना CDL के कमर्शियल वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।

    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

    भारत में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के आठ प्रकार होते हैं, जो वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होते हैं। हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए अलग ट्रेनिंग और भारी वाहनों के लिए अलग ट्रेनिंग होता है।

    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार वाहनों की श्रेणी
    LMV लाइट मोटर वाहन जैसे मोटरकार, डिलीवरी वैन, टैक्सी, जीप आदि। इसमें प्राइवेट लाइसेंस से कमर्शियल लाइसेंस में ट्रांसफर किया जा सकता है। 
    LMV - NT लाइट या LMV कमर्शियल वाहन जो गैर-परिवहन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं।
    MGV मीडियम गुड्स व्हीकल
    HTV हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल
    HMV हेवी मोटर व्हीकल
    HPMV हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल
    HGMV हेवी गुड्स मोटर व्हीकल
    ट्रेलर ट्रेलर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूरी है।

    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता

    1. भारतीय नागरिक होना चाहिए
    2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष (कुछ राज्यों में 20 या 22 वर्ष)
    3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास
    4. लर्नर लाइसेंस होना जरूरी
    5. सरकारी या मान्यता प्राप्त मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण

    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दस्तावेज

    1. पते का प्रमाण (पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि)
    2. पहचान प्रमाण (आधार, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड)
    3. भरे हुए फॉर्म 2, फॉर्म 1A और फॉर्म 5
    4. मूल लर्नर लाइसेंस
    5. पासपोर्ट साइज फोटो

    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

    1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

    1. परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    2. इसके बाद फॉर्म नंबर 4 को डाउनलोड करें।
    3. सभी जरूरी दस्तावेज (पहचान, पता प्रमाण) अपलोड करें।
    4. मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म 1A) और ट्रेनिंग सेंटर से जारी फॉर्म 5 अपलोड करें।
    5. इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें।
    6. इसके बाद आपको निर्धारित तिथि पर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
    7. ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद लाइसेंस आपको पते पर डाक के जरिए आ जाएगा।

    2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

    1. इसके लिए आपको नजदीकी RTO जाना होगा।
    2. वहां पर आपको फॉर्म नंबर 2 को भरना होगा।
    3. साथ ही फॉर्म 1A, फॉर्म 5 और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा।
    4. फिर आपको आवेदन फीस को जमा करना होगा।
    5. इसके साथ ही ड्राइविंग टेस्ट की तारीख चुनना होगा।
    6. तय की गई तारीख पर ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।
    7. ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद लाइसेंस आपको पते पर डाक के जरिए आ जाएगा।

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