कलर कोड वाले स्टीकर से कैसे मिलती है कार की जानकारी, जानें कैसे और कहां पर करें अप्लाई
Color coded car stickers दिल्ली में अब कार पर कलर कोड वाले स्टीकर लगाए चलने पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आपकी कार पर भी अभी तक इस खास रंग वाले स्टीकर को नहीं लगाया गया है। साथ ही आपको यह जानकारी भी नहीं है कि इस स्टीकर को कैसे पाया जाए तो आइए जानते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रशासन की ओर से बीते रविवार को ही यह जानकारी दी गई थी कि अब से दिल्ली में बिना कलर कोड स्टीकर वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद कई लोग अपनी कार के लिए इस खास स्टीकर (Color coded car stickers) को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी कार पर भी यह स्टीकर नहीं लगा है तो किस तरह से इसे पाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
ऑनलाइन होगी बुकिंग
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टीकर के लिए समय निकालकर कहीं जाने की जरुरत ही नहीं है। इस प्रक्रिया को आसानी से ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। स्टीकर या नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है।
कैसे करें अप्लाई
सबसे पहले Book My HSRP वेबसाइट पर जाएं। पेज खुलने के बाद यहां पर आप सिर्फ कलर कोड वाले स्टीकर का विकल्प भी चुन सकते हैं और इस स्टीकर को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ वाले विकल्प को भी चुना जा सकता है।
भरें ये जानकारी
इसके बाद आपको अपने नाम और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी के साथ ही गाड़ी की चेसिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी भरनी होती है।
अब करें पेमेंट
एक बार ऊपर बताई जानकारी भरने के बाद अगले चरण में पेमेंट करनी होती है और पेमेंट की रसीद की कॉपी को अपलोड करना होता है। जिसके बाद समय और स्लॉट की जानकारी भी ली जाती है। इसके बाद एक रसीद मिलती है जिसको दिखाकर नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है।
नोटिस में थी यह जानकारी
दिल्ली सरकार की ओर से हाल में ही कलर कोड वाले स्टीकर के लिए जिस नोटिस को जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) आदेश, 2018 के तहत सभी वाहनों की विंडशील्ड पर रंग-कोडित स्टिकर/तीसरा पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के आदेश का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के प्रावधान भी लागू होंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) में उन लोगों के लिए दंड का उल्लेख किया गया है जो धारा 39 का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं या चलाने देते हैं।
किस वाहन के लिए कौन से रंग का स्टीकर
नियमों के अनुसार, डीजल वाहनों के लिए रंग-कोडित स्टिकर नारंगी हैं, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए यह हल्का नीला और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे है। आदेश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।
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