GST on Used Cars: क्या है पुरानी गाड़ियों पर लगाया गया नया GST नियम, जानें कब देना होगा टैक्स और किसे नुकसान
GST काउंसिल की मीटिंग में Used Cars या पुरानी गाड़ियों और EVs की बिक्री पर 18% GST लागू करने का फैसला किया गया है। इस नियम के आने के बाद गाड़ी बेचने वालों के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है कि उन्हें पुरानी कार बेचने पर हुए नफा-नुकसान पर 18% GST देना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन को आसान शब्दों में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 21 दिसंबर को 55वीं GST काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में हुई। जिसके बाद से ही कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़े हुए टैक्स, पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों पर 18% लगे GST पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिला है। GST काउंसिल में सभी पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है, पर एक समान 18% GST लागू करने का फैसला किया गया है। पहले यह अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था। तब से मीडिया में यह सुर्खियों का केंद्र है। वहीं, इसपर बहुत से मीम भी बन रहे हैं। बहुत से लोगों को पुरानी कारों पर लगाए गए जीएसटी का ये एलान समझ में नहीं आया है। जिसकी वजह से लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है।
लोगों के मन में उठ रहे सवाल?
पुरानी कार यानी सेकंड हैंड कार पर कितना GST लगाया गया है। इसका असर किस पर असर होगा। वहीं, क्या लोगों को कार बेचने पर GST का भुगतान करना होगा या घाटे में कार बेची तो भी टैक्स देना पड़ेगा। वहीं, यह पुरानी कारों पर लगाए गए नए GST नियम किन लोगों पर लागू होगा? ऐसे सवाल लोगों के मन में धूम रहे हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको सरल भाषा में Used Cars पर लगाए गए नए GST नियम के इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
पुरानी कारों की बिक्री पर लगा क्या है नया GST नियम?
GST काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूज्ड और पुरानी कार पर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसमें 1200cc या उससे अधिक कैपेसिटी, 4000cc या उससे ज्यादा लम्बाई वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, 1500cc या उससे ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली कारों को शामिल किया गया है। इन नए नियम को EVS और दूसरी गाड़ियों पर भी लगाया गया है।
किन पर लागू होगा नया नियम?
नया GST नियम उन लोगों पर लागू होगा, जो जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं। सरकार की तरफ से नए नियम को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल उन लोगों पर नया GST रेट लगाया जाएगा, जो पुरानी या इस्तेमाल किए गए कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस (GST rules for Used Cars Dealers) करते हैं। वहीं, उन्हें GST रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे- Used Cars बेचने वाली कंपनियां, Spinny, Car Dekho, Car24 आदि।
आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?
पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगे नए GST नियम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है तो वह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इन नियम को केवल पुरानी कारों की खरीद और बिक्री का बिजनेस करने वाले लोगों पर ही लागू होगा। जिसकी सीधा मतलब है कि अगर कोई आम नागरिक अपनी यूज्ड कार या पुरानी गाड़ी को बेचता है तो उसपर किसी तरह का कोई GST लागू नहीं (Used Car Margin Tax) होगा। यह सिर्फ बिजनेस पर्पज से बेचने वाले GST रजिस्टर्ड लोगों पर ही 18% का जीएसटी लागू होगा।
क्या लॉस में भी कार बेचने पर लगेगा नया GST नियम?
लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि नए GST नियम के तहत पुरानी कार बेचते है और हमें लॉस होता है तो क्या फिर भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इस सवाल को भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर कोई पुरानी कार बिजनेस करने वाला इसे बेचता है और उसे घाटा होता है यानी वह नुकसान सहकर कार बेचा है को उसे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। उसे केवल मुनाफे पर ही जीएसटी देना होगा।
आप इसे इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं
मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपये में कार खरीदा और उसे वह अच्छे से मेंटेन करके 6 लाख रुपये में किसी कस्टमर्स को बेच देता है तो उसे उस कार पर 1 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा। ऐसे में 1 लाख रुपये पर उसे 18% GST देना पड़ेगा, ना कि पूरे 6 लाख रुपये पर। वहीं, अगर वहा 5 लाख रुपये में कार को खरीदता है और उसी को 4 लाख रुपये में बेचता है। इसमें उसे 1 लाख रुपये का नुकसान होगा। जिस पर उसे कोई GST नहीं देना होगा।
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