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    ड्राइविंग लाइसेंस होने वाला है एक्सपायर? रिन्यू के लिए मिलता है कितना समय, ये है पूरा प्रोसेस

    Updated: Thu, 03 Apr 2025 11:03 AM (IST)

    Driving License Renewal इसे हासिल करने के लिए लोगों को ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैलिडिटी होती है जिसके बाद इसे रिन्यूवल करवाना होता है। अगर समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया जाय तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। लंबे समय तक रिन्यू नहीं करवाने पर लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल कैसे करें?

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    ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के कितने दिन तक रहता है वैलिड।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में मोटर व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) अनिवार्य है। यह किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। वहीं, भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, तो यह कानूनन अपराध होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी सीमित होती है और समय पर इसका रिन्यू करना जरूरी होता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले रिन्यूवल नहीं करवाते हैं, तो आपको जुर्माना और दूसरी कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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    आइए जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद आप कितने दिनों तक उसपर गाड़ी चला सकते हैं और इसे ऑनलाइन रिन्यू कराने का प्रोसेस (Driving License Renewal Process) क्या है?

    कौन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है?

    भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु 18 साल है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति 16 साल का है और इसके पास गियरलेस स्कूटी चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता की सहमति जरूरी होती है।

    ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल की प्रक्रिया

    ड्राइविंग लाइसेंस को इस्तेमाल करने की वैधता (Driving License Validity) सीमित होती है और इसे समय-समय पर रिन्यूवल करवाना पड़ता है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूवल समाप्त हो जाती है, तो आपको 1 साल के अंदर उसे रिन्यूवल करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और फिर आपको नया लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा।

    ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है?

    ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी सामान्यतः 20 साल होती है या फिर जब तक व्यक्ति की उम्र 40 साल नहीं हो जाती है। 40 साल की उम्र के बाद यह 10 साल के लिए रिन्यूवल किया जाता है। वहीं, 50 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूवल (how Much Time For License Renewal) करवाना पड़ता है।

    समय पर रिन्यू न कराने पर क्या होगा?

    अगर आप ड्राइविंग लाइसेंल की वैलिडिटी खत्म होने के एक साल के अंदर उसे रिन्यू नहीं कराते हैं, तो आपका लाइसेंस पूरी तरह से रद्द हो सकता है। इसके बाद, आपको ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना पड़ता है और ड्राइविंह टेस्ट भी देना पड़ेगा।

    ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल के लिए डॉक्यूमेंट

    ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल के लिए आपको कुछ कागजात की जरूरत होती है। ये आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं:

    1. पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
    2. आधार कार्ड की कॉपी
    3. पते का प्रमाण (Address Proof)
    4. पासपोर्ट साइज फोटो
    5. आवेदन पत्र

    ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल की फीस

    इसके लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फीस हो सकती है। आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल की फीस 400 रुपये तक लगती है, लेकिन यही काम आप इसके एक्सपायर होने के बाद करते हैं, तो आपको जुर्माना सहित यह शुल्क 1500 रुपये तक लग सकता है।

    ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करें?

    ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए अब आपको परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं।

    1. आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/) पर जाना होगा।
    2. यहां पर आपको "Apply Online" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    3. इसके बाद Driving Licence Related Services पर क्लिक करना होगा।
    4. फिर आपको अपने राज्य पर क्लिक करते अपने राज्य का चुनाव करना होगा।
    5. इसके बाद  "Select Services on Driving Licence" में रिन्यूअल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
    6. फिर मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरें और Next पर क्लिक करें।
    7. फिर मांगें गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

    ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी कैसे चेक करें?

    अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी वैलिड है या नहीं, इसका पता आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें।

    1. सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट पर जाना होगा।
    2. फिर आपको "ऑनलाइन सर्विस" सेक्शन में "ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस" पर क्लिक करें।
    3. यहां पर "Driving Licence Validity Check" पर क्लिक करना होगा।
    4. फिर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और जन्म तारीख को दर्ज करें।
    5. इसे सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपके लाइसेंस की वैधता से जुड़ी सारी जानकारी आ जाएगी।

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