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    Diwali 2022: धनतेरस पर शोरूम जाने से पहले इन बातों का खास रखें ध्यान, वरना डिलीवरी में हो जाएगी दिक्कत

    By Sonali SinghEdited By:
    Updated: Sun, 23 Oct 2022 06:00 AM (IST)

    Documents For New Car अगर आप इस दिवाली एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आसान डिलीवरी के लिए अपने साथ कुछ कागजात को लेकर ही शोरूम जाएं। इनके नहीं रहने पर हो सकता है आपको नई गाड़ी की डिलीवरी न मिलें।

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    Documents Required To Buy A New Car In India

    नई दिल्ली ऑटो डेस्क: New Car Documents: आप भी इस दिवाली एक नई गाड़ी खरीद रहें है तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरुरी है। गाड़ी खरीदते समय आपको पैसों के अलावा कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स की जरूरत भी होती है, जिनके नहीं होने पर आपकी पसंदीदा कार की डिलीवरी रुक सकती है। इसलिए दिवाली में नई गाड़ी आने की खुशी को कम नहीं करना चाहते हैं तो पहले जान लें वे डॉक्युमेंट्स कौन-कौन से हैं।

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    Documents To Buy A New Car

    कार खरीदते समय 

    दिवाली पर कार खरीदने के लिए सबसे पहले आपको इन तीन दस्तावेजों की जरूरत होती है।

    1. ID प्रूफ-पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस

    2. एड्रेस प्रूफ - ग्राहक के नाम पर बिजली बिल, राशन कार्ड या रेंट एग्रीमेंट

    3. राष्ट्रीयता का प्रमाण - मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट

    ये तीन डॉक्युमेंट्स गाड़ी को खरीदने के लिए बेहद जरूरी है। इनके नहीं रहने पर हो सकता है आपकी गाड़ी की डिलीवरी को रोक दिया जाए। इसलिए इन तीन कागजात को शोरूम जाते समय हमेशा अपने पास रखें।

    अगर आप शोरूम जाकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं तो आपको इन दस्तावेजों के हार्ड-कॉपी की जरूरत होगी। जबकि, ऑनलाइन बुकिंग में इनकी सॉफ्टकॉपी देनी पड़ती है। 

    रजिस्ट्रेशन के समय 

    अगर आपने गाड़ी खरीद ली हा तो भी सारे काम खत्म नहीं हुए हैं। नई गाड़ी खरीदने और इसके डिलीवरी की तारीख से सात दिनों के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर अगर आप नई गाड़ी को चलते हैं तो हो सकता है ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपकी गाड़ी का चालान काट दिया जाए। 

    मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 39 के मुताबिक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए कागजातों की जरूरत होती है।

    1. अपडेटेड फॉर्म 20- मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर्म 

    2. फॉर्म 21 - बिक्री प्रमाण पत्र- जो डीलर या कार निर्माता द्वारा जारी किया जाएगा

    3. फॉर्म 22 - सड़क-योग्यता प्रमाणपत्र जो वाहन निर्माता द्वारा दिया जाता है और गाड़ी की डिलीवरी होने पर डीलर इसे कार मालिक को सौंप देता है।

    4. इसके अलावा, कार मालिक का पहचान प्रमाण, निवास का प्रमाण, चालान रसीद जैसे कागजात की जरूरत भी होती ही।

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