Move to Jagran APP

लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए ट्रांसजेंडर प्रत्याशी ने मांगी सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को लोकसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रत्याशी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को दिए गए अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वह नामांकन दाखिल करना चाहता है। वह दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Published: Tue, 30 Apr 2024 04:10 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2024 04:10 PM (IST)
लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए ट्रांसजेंडर प्रत्याशी ने मांगी सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को लोकसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रत्याशी को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को दिए गए अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वह नामांकन दाखिल करना चाहता है।

loksabha election banner

वह राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रेल महीने की शुरुआत में बदरपुर में उनके कार्यालय पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने कोर्ट से उचित सुरक्षा और अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश मांगे थे।

संविधान के अनुसार कोई भेदभाव नहीं

न्यायाधीष अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के लिए भी समानता सुनिश्चित करता है और यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव इस प्रावधान को कमजोर करता है।

कोर्ट ने 29 अप्रैल को आदेश में कहा कि संविधान के तहत ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने का कर्तव्य राज्य का है।

कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नामांकन फॉर्म भरने के लिए याचिकाकर्ता को जरूरी सुरक्षा देने के लिए डीसीपी साउथ को निर्देश दिया। संबंधित SHO को उपरोक्त उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता के साथ अपना मोबाइल नंबर भी साझा करना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.