2020 दिल्ली दंगा: आइबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या के तीन आरोपितों को मिली जमानत, एक की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में तीन आरोपियों शोएब आलम गुलफाम और जावेद को जमानत दे दी। वहीं मामले में एक अन्य आरोपी नाजिम द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। अंकित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगा के दौरान आइबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन आरोपितों शोएब आलम, गुल्फाम और जावेद को जमानत दे दी।
वहीं, एक अन्य आरोपित नाजिम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अंकित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया था। पिता ने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में अंकित का शव नाले में मिला था।
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अंकित वर्ष 2017 में आईबी में भर्ती हुए थे। अंकित के पिता का नाम रविंदर शर्मा है जो आईबी में ही हेड कांस्टेबल हैं। उनका परिवार मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाला है। वर्तमान में वह दिल्ली के खजूरी परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की थी।
मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 65/2020 दर्ज की गई थी। उन्होंने दंगों के दौरान अपने बेटे के लापता होने को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, दिल्ली हिंसा के दौरान शाम को अंकित घर लौटे थे। इसके बाद किसी काम से घर से बाहर गए और देर शाम तक वापस नहीं लौटे। इस पर घरवाले रात भर उनकी खूब तलाश करते रहे। इसके बाद दूसरे दिन उनका शव मिला।