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Mumbai: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा समन; सपना गिल ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ गई है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की याचिका पर क्रिकेटर को समन जारी किया। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी जी ढोबले ने शॉ को समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।शॉ पर एक पब में कथित तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Published: Tue, 30 Apr 2024 04:47 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2024 04:47 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की बढ़ी मुश्किलें (Image: ANI)

पीटीआई, मुंबई। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की याचिका पर क्रिकेटर को समन जारी किया।

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दरअसल, सपना गिल ने क्रिकेटर के खिलाफ अपनी शिकायत के संबंध में एक मजिस्ट्रेट के आदेशों को चुनौती दी थी। शॉ पर एक पब में कथित तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। 

पुलिस जांच का आदेश, बढ़ी गिरफ्तारी की मांग

अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इस महीने की शुरुआत में गिल की याचिका पर पुलिस जांच का आदेश दिया था। वकील अली काशिफ खान के माध्यम से दायर गिल के समीक्षा आवेदन में दावा किया गया है कि 3 अप्रैल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अनियमित और अवैध है और अदालत ने इसे पारित करने में 'गंभीर गलती' की है। 

6 जून को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी जी ढोबले ने शॉ को समन जारी किया। अदालत ने यहां हवाईअड्डा पुलिस को भी समन जारी किया, जिसने गिल के पहली बार संपर्क करने पर मामला दर्ज नहीं किया था। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।

मारपीट का भी है मामला 

गिल को फरवरी 2023 में एक होटल में सेल्फी लेने को लेकर हुई बहस के बाद शॉ पर हुए हमले के सिलसिले में कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मामले में जमानत मिलने के बाद गिल ने शॉ, उसके दोस्त आशीष यादव और अन्य के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत लेकर अंधेरी के हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था।

बल्ले से हुआ था हमला

बाद में पुलिस द्वारा क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने पर उसने मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया। गिल ने अपनी शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़), 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) और 324 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। शॉ और उसके दोस्त आशीष यादव पर कथित तौर पर बल्ले से हमला करने का आरोप है।

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