UP News: राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में नहीं हो सकी सुनवाई, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री को हत्यारा कहा जबकि जिस जस्टिस लोया के मामले में उन्होंने वक्तव्य दिया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष घोषित कर दिया है। राहुल का यह बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मामले में पेश होकर वह जमानत भी करवा चुके हैं।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश की तैनाती नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं सकी है। अब मामले की सुनवाई 14 मई को होगी।
भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृह मंत्री को हत्यारा कहा। जबकि जिस जस्टिस लोया के मामले में उन्होंने वक्तव्य दिया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष घोषित कर दिया है।
राहुल का यह बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस मामले में पेश होकर वह जमानत भी करवा चुके हैं। उन्हें प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट भी प्रदान की गई है, लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा।
मतदान के दिन दीवानी न्यायालय में 20 व 25 मई को रहेगी छुट्टी
लोकसभा सदस्य चुनने के लिए अमेठी में 20 व सुलतानपुर में 25 मई मतदान होगा। इन तिथियों पर दीवानी न्यायालय में अवकाश रहेगा। निर्वाचन आयोग की सूचना व उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि यहां अमेठी व सुलतानपुर के मुकदमों की सुनवाई होती है, जिसमें दोनों जनपद के वादकारी व अधिवक्ता शामिल होते हैं। मतदान करने के लिए ही दो दिन अवकाश किया गया है।
अमेठी के गुंगवाछ नरसंहार में शुरू हुई गवाह से जिरह
सुलतानपुर: अमेठी के गुंगवाछ में हुई सामूहिक हत्या के मामले में गुरुवार को गवाह से जिरह शुरू हो गई। अभियोगी का बयान पिछली पेशी पर एडीजे न्यायालय में लिखा गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि 15 मार्च 2022 की शाम चार बजे की घटना है। हनुमान प्रसाद अपनी जमीन पर मौरंग गिरवा रहे थे। उसी समय रामदुलारे, अखिलेश, बृजेश, छोटू, नितिन तिवारी, रमा शंकर, आशा तिवारी आदि लाठी-डंडा सरिया से उनको मारने लगे।
गोहार पर संकठा, अमरेश, पार्वती, धन्नू देवी व राजकुमार बचाने आउ तो इन्हें भी मारा। चोटों के कारण संकठा, पार्वती, अमरेश व हनुमान प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। एफआइआर अमरजीत ने लिखाई। इसी मामले की सुनवाई एडीजे जलाल मुहम्मद अकबर की न्यायालय में चल रही है। वादी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आंशिक जिरह की गई। अगली पेशी सात मई को होगी।
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