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Maharashtra: खुद को सरकारी अधिकारी बताकर व्यवसायी से की 2 करोड़ रुपये की ठगी, मुंबई पुलिस कर रही मामले की जांच

नवी मुंबई शहर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि एक 42 वर्षीय व्यवसायी से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। आरोपी व्यक्ति ने खुद को पीड़ित व्यवसायी के सामने सरकारी अधिकारी के रूप में पेश किया था। धोखेबाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Published: Tue, 30 Apr 2024 11:49 AM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2024 11:49 AM (IST)
खुद को सरकारी अधिकारी बताकर व्यवसायी से की 2 करोड़ रुपये की ठगी

पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र में नवी मुंबई शहर के एक 42 वर्षीय व्यवसायी से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है, जिसने खुद को सरकारी अधिकारी बताया था। इसकी जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी।

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नवी मुंबई के नेरुल की रहने वाले पीड़ित को COVID-19 महामारी के दौरान अपने व्यवसाय में नुकसान हुआ था। 

नेरुल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि जनवरी 2021 में, वह पड़ोसी मुंबई के परेल निवासी आरोपी के संपर्क में आया, जिसने खुद को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में उसके सामने पेश किया।

धोखेबाज ने पीड़ित को ऋण दिलाने का वादा किया, जबकि दावा किया कि उसके एक बैंक के सीईओ के साथ संबंध हैं। उन्होंने ऋण के लिए संपार्श्विक प्राप्त करने के लिए एक संपत्ति गिरवी रखने का प्रस्ताव रखा।

अधिकारी ने कहा, पीड़ित ने उन्हें बताया कि उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं है।

इसके बाद आरोपी ने उसे एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जो कथित तौर पर ऋण मांग रहा था और दावा किया कि वह उसकी संपत्ति गिरवी रख सकता है और ऋण राशि दोनों के बीच समान रूप से वितरित की जा सकती है।

अधिकारी ने बताया कि ऑफर के लालच में आकर पीड़ित ने पुणे मेट्रो परियोजना के लिए तेलंगाना के एक ठेकेदार से मिले 2 करोड़ रुपये धोखेबाज को दे दिए।

उन्होंने कहा, जब पीड़ित ने ऋण मांगने वाले दूसरे व्यक्ति और बैंक अधिकारी से मिलने का अनुरोध किया, तो धोखेबाज ने उसे टाल दिया और बाद में संपर्क से बाहर हो गया।

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर, नेरुल पुलिस स्टेशन ने रविवार को धोखेबाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

मामले की जांच की जा रही है।

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