विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 20, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बागेश्वर में खनन मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

By BhanuEdited By:
Published: Fri, 20 Jan 2017 04:55 PM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 07:00 AM (IST)

बागेश्वर में खनन को लेकर दायर याचिका को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर ...और पढ़ें

बागेश्वर में खनन मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
बागेश्वर में खनन मामले को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: बागेश्वर में खनन को लेकर दायर याचिका को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

बागेश्वर जिले के ग्राम ढुंगा निवासी आनंद बल्लभ जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि जिला बागेश्वर में खड़िया खनन लीज के लिए उन्होंने तीन मार्च 2016 को आवेदन किया था।

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने गफूर बस्ती के मामले में रेलवे व सरकार से मांगा जवाब

आरोप है कि उनके आवेदन पर सरकार ने विचार ही नहीं किया और उनके बाद 18 मार्च को प्रस्तुति किए गए रुद्रा माइंस के स्वामी किरन फर्त्याल के आवेदन को सरकार ने गलत तरीके से स्वीकार कर लिया।

यह भी पढ़ें: भाजपा विधायक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को हाई कोर्ट में चुनौती

सरकार के इस आदेश के खिलाफ आनंद बल्लभ जोशी ने याचिका के जरिये चुनौती दी। न्यायमूर्त वीके बिष्ट की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई कर सरकार से 22 नवंबर 2016 के आदेश को कोर्ट के निर्णयाधीन रखने के साथ ही जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने प्रतिवादी रुद्रा माइंस के स्वामी किरण सिंह फर्त्याल को भी नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें: शिक्षा बोर्डों के साथ भेदभाव संविधान का उल्लंघन: हाई कोर्ट

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट का आदेश, प्लॉस्टिक व थर्माकोल बेचने व रखने पर प्रतिबंध

यह भी पढ़ें: बंदरों के आतंक से निजात दिलाने में सरकार के प्रयास पर हाई कोर्ट नाखुश