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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज ने दी एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती

By BhanuEdited By:
Published: Tue, 08 Aug 2017 07:22 PM (IST)Updated: Tue, 08 Aug 2017 09:06 PM (IST)

देहरादून के गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर एमबीबीएस कोर्स के प्रबंधन कोटे और राज्य कोटे ...और पढ़ें

गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज ने दी एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती
गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज ने दी एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती

नैनीताल, [जेएनएन]: देहरादून के गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ ने सरकार के उस शासनादेश को सही ठहराया था, जिसमें सरकार ने एमबीबीएस कोर्स के लिए 50 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे की सीटों से और 50 प्रतिशत राज्य कोटे से भरे जाने का आदेश जारी किया था।

एकलपीठ ने इस फैसले को सही माना है, जिसके बाद अब मेडिकल कॉॉलेज ने उसे डबल बैंच में चुनैती दी है। याचिककर्ता का कहना है कि पहले 75 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट और 25 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे की निर्धारित थी, लेकिन सरकार ने 13 जुलाई 2017 को  एक शासनादेश जारी कर मैनेजमेंट कोटे और स्टेट कोटे की 50-50 प्रतिशत कर दिया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गर्इ है। 

वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई और अगली सुनवाई 9 अगस्त को नियत की गई है।

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