वीडीओ के 196 पदों पर नए सिरे से भर्ती का रास्ता साफ
हाई कोर्ट ने वीडीओ भर्ती प्रक्रिया पर एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए विशेष अपील खारिज कर दी। इससे 196 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में वीडीओ भर्ती प्रक्रिया पर एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए विशेष अपील खारिज कर दी है। इससे 196 पदों पर भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
गड़बड़ी की वजह से सरकार ने वीडीओ के 196 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया था। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देहरादून की आलिया तथा अन्य ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 196 पदों के लिए विज्ञापन निकाला। पिछले साल छह मार्च को आयोग द्वारा लिखित परीक्षा कराई और 30 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित किया।
चयनित अभ्यर्थियों का पिछले साल 16 से 19 मई के बीच शैक्षणिक दस्तावेजों का वेरीफिकेशन किया। इसी बीच शिकायत मिली तो 23 मई को सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।
एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति दे दी जाए, मगर सरकार द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया।
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