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    कांस्टेबल भर्ती को चुनौती देने अलग-अलग याचिकाओं पर होगी हाइकोर्ट में सुनवाई

    By Ankit KumarEdited By:
    Updated: Wed, 17 May 2017 06:19 PM (IST)

    हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिका विचाराधीन हैं। सभी याचिकाओं में अलग-अलग आधार पर चुनौती दी गई है। सभी याचिका उनके आधा ...और पढ़ें

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    कांस्टेबल भर्ती को चुनौती देने अलग-अलग याचिकाओं पर होगी हाइकोर्ट में सुनवाई

    जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कई याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिका विचाराधीन हैं। सभी याचिकाओं में अलग-अलग आधार पर चुनौती दी गई है। सभी याचिका उनके आधार पर अलग-अलग की जाए, ताकि कोर्ट विषयानुसार अलग-अलग उन पर सुनवाई करेगा और मामले के निपटाने में आसानी होगी।

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    रघवीर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि पंजाब पुलिस भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार द्वारा जारी विज्ञापन में क्लॉज-9 के जरिये शैक्षणिक योग्यता के अंकों का लाभ देने के लिए इन अंकों को 10-10 की स्लैब में बांट दिया है। जैसे की 12वीं में 40 से 50 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले को शैक्षणिक योग्यता के लिए 11 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 प्रतिशत से अधिक अंकों की स्लैब बनाई गई है।

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    याचिकाकर्ता के अनुसार एक स्लैब के दायरे में आने वाले सभी आवेदकों को एक समान लाभ मिलेगा। जैसे 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले को 69 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले आवेदक के बराबर अंक हासिल हो जाएंगे। जिनके अधिक अंक हैं उन्हें इस प्रक्रिया से नुकसान होगा। इतना ही नहीं इस भर्ती में अधिक उम्र वाले को तरजीह दी जा रही है। एक ही स्लैब में अधिक उम्र वाले के शैक्षणिक अंक कम होने के बावजूद कम उम्र वाले आवेदक नौकरी से वंचित रह गए हैं।

    याचिकाकर्ता ने स्लैब प्रणाली के स्थान पर अंक प्रतिशतता के आधार पर मेरिट बनाये जाने की मांग को लेकर रिप्रेजेंटेशन और लीगल नोटिस भी भेजा था। बावजूद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई हैं। इसके अलावा कई अन्य आधार पर भी पुलिस भर्ती को चुनौती दी गई हैं।

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