मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लखवी ने हिरासत को दी चुनौती
2008 के मुंबई आतंकी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी ने रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में पाकिस्तान सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उसने कहा है कि उसे 'गैरकानूनी' तरीके से हिरासत में रखा गया है।
इस्लामाबाद। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी ने रिहाई के लिए सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में पाकिस्तान सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उसने कहा है कि उसे 'गैरकानूनी' तरीके से हिरासत में रखा गया है।
लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि नूरुल हक कुरैशी की अदालत मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आतंकरोधी अदालत से जमानत मिलने के बाद उनके मुवक्किल को सरकार ने गलत तरीके से जेल में बंद कर रखा है।
हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस फैसले के खिलाफ लखवी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा है। करीब दो महीने पहले उच्च न्यायालय ने मुंबई हमला मामले में जमानत मिलने के बावजूद लखवी को दूसरे मामले में हिरासत में रखने के पाकिस्तान सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि पिछले साल 18 दिसंबर को पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने मुंबई हमला मामले में लखवी को जमानत दे दी थी। इस फैसले पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए रिहाई से पहले ही उसे एक अन्य मामले में लोक व्यवस्था नियंत्रण आदेश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वह रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है।
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