अभी जेल में ही रहेगा लश्कर आतंकी लखवी
अफगान नागरिक को अगवा करने से जुड़े मामले में लश्कर-ए तैयबा के सरगना जकीउर रहमान लखवी की ओर से दायर जमानत अर्जी को स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में लश्कर आतंकी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
इस्लामाबाद। अफगान नागरिक को अगवा करने से जुड़े मामले में लश्कर-ए तैयबा के सरगना जकीउर रहमान लखवी की ओर से दायर जमानत अर्जी को स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में लश्कर आतंकी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लोक अभियोजक नबील ताबिश ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट नवीद खान की अदालत को बताया कि मामले की जांच चल रही है, ऐसे में आरोपी को जमानत देना मुनासिब नहीं होगा। ताबिश के मुताबिक जांच पूरी होने से पहले एफआइआर को खारिज नहीं किया जा सकता।
इस पर कोर्ट ने आतंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी। लखवी के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुंबई आतंकी हमला मामले में भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।