यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 26, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की कैद
नाबालिग को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने शुक्रवार को ...और पढ़ें

मुजफ्फरनगर। नाबालिग को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने शुक्रवार को 26 वर्षीय एक युवक को दस साल की सजा सुनाई और 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत सुनाई है।
गौरतलब है कि पिछले साल 16 फरवरी 2012 को हुई इस वारदात की रिपोर्ट शामली जिले की नाला पटरी निवासी एक महिला ने दर्ज कराई थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 14 साल की लड़की को पड़ोस में रहने वाला एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 11 मई को युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर लड़की को बरामद कर लिया था।
पीड़ित लड़की ने कोर्ट में धारा 164 के तहत दर्ज बयानों में कहा कि राजू उर्फ हवा सिंह निवासी पानीपत, हरियाणा पड़ोस में किराये पर रहता था। वो उसे बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह की अदालत में चल रही था। अभियोजन की तरफ से पांच लोगों की गवाही कराई गई। जिसके आधार पर अदालत ने राजू उर्फ हवा सिंह को दोषी ठहराते हुए दस साल कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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