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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 14, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कार्ति चिदंबरम ने सीबीआइ के सामने पेश होने से इन्कार किया

By Manish NegiEdited By:
Published: Thu, 14 Sep 2017 06:34 PM (IST)

कार्ति ने अपने वकील अरुण नटराजन के माध्यम से एजेंसी को पेश नहीं होने के बारे में सूचित किया।

कार्ति चिदंबरम ने सीबीआइ के सामने पेश होने से इन्कार किया
कार्ति चिदंबरम ने सीबीआइ के सामने पेश होने से इन्कार किया

नई दिल्ली, प्रेट्र। कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआइ के सामने गुरुवार को पेश होने से इन्कार कर दिया। यह जानकारी उनके वकील ने दी है। जांच एजेंसी ने कार्ति को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे 2006 के एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश को दी गई मंजूरी के संबंध में पूछताछ की जानी थी। जिस समय निवेश को मंजूरी दी गई थी उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

कार्ति ने अपने वकील अरुण नटराजन के माध्यम से एजेंसी को पेश नहीं होने के बारे में सूचित किया। वकील ने बताया कि जवाब में कहा गया है, 'विशेष अदालत ने मामले से संबंधित सभी कार्यवाही भी बंद कर दी है।'

कार्ति के वकील ने बताया, 'सीबीआइ को गुरुवार को 10:30 बजे कूरियर से जवाब सौंपा गया। फैक्स और ईमेल से भी जवाब भेजा गया है।' इसमें कहा गया है कि आरोप खारिज और कार्यवाही बंद किए जाने के बाद सीबीआइ को इस मामले में समन जारी करने का अधिकार नहीं है।

विशेष अदालत में सीबीआइ द्वारा सौंपे गए आरोप पत्र के अनुसार मारिशस स्थित मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विस होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 80 करोड़ डॉलर (51 अरब 36 करोड़ रुपये से अधिक) निवेश करने की मंजूरी ली थी। मेसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन मैक्सिस की सहायक कंपनी है। निवेश को मंजूरी देने का अधिकार आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति के पास था। पी. चिदंबरम से सीबीआइ इस मामले में 2014 में पूछताछ कर चुकी है। इस वर्ष जारी बयान में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सामान्य कामकाज के तहत मंजूरी दी गई थी।

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