यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
लुकआउट नोटिस पर कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
इस मामले में फिलहाल कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं मिल पाई है। मामले पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

नई दिल्ली, एएनआइ। आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआइ ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए इस नोटिस को चुनौती दी थी। हालांकि इस मामले में फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिल पाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर 'नो स्टे' ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। यानि तब तक कार्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी रहेगा।
INX Media case: No stay on lookout notice issued against Karti Chidambaram till further hearing in the case
— ANI (@ANI) September 11, 2017
आरोप है कि टीवी न्यूज कंपनी खोलने के लिए आइएनएक्स को 2007 में एफआइपीबी ने मात्र 4.62 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश लाने की अनुमति मिली थी। मगर कंपनी पिछले दरवाजे से 305 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी निवेश ले लाई। जांच से बचने के लिए कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया। कार्ति चिदंबरम ने उन्हें कार्रवाई से बचने के लिए अपनी कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज को सलाहकार रखने को कहा। कार्ति चिदंबरम की कंपनी की सलाह को मानते हुए एफआइपीबी और आयकर विभाग ने जांच बंद कर दी। इसके एवज में चेस मैनेजमेंट सर्विसेज को आइएनएक्स ने 3.5 करोड़ रुपये की मोटी रकम फीस के तौर पर दी।
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