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स्कूल, कॉलेजों में मोबाइल फोन पर लगे पाबंदी: विधान सभा समिति

बेंगलूर। दुष्कर्म की घटनाओं को काबू में करने के लिए कर्नाटक विधान सभा की एक समिति ने नायाब उपाय सुझाया है। इसके लिए उसने स्कूल, कॉलेजों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि मोबाइल फोन के धड़ल्ले से इस्तेमाल के चलते दुष्कर्म और महिलाओं के अपहरण जैसी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन घटनाओं के बढ़ने के पीछे मोबाइल की अहम भूमिका है।

By Edited By: Published: Sat, 12 Jul 2014 07:06 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jul 2014 09:33 PM (IST)
स्कूल, कॉलेजों में मोबाइल फोन पर लगे पाबंदी: विधान सभा समिति

बेंगलूर। दुष्कर्म की घटनाओं को काबू में करने के लिए कर्नाटक विधान सभा की एक समिति ने नायाब उपाय सुझाया है। इसके लिए उसने स्कूल, कॉलेजों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि मोबाइल फोन के धड़ल्ले से इस्तेमाल के चलते दुष्कर्म और महिलाओं के अपहरण जैसी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इन घटनाओं के बढ़ने के पीछे मोबाइल की अहम भूमिका है। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री के रत्‍‌नाकर का कहना है कि कानूनन मोबाइल ले जाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि इस तरह की पाबंदी से बच्चों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केरल विधान सभा की समिति के इस सुझाव पर बवाल मच गया है भाजपा नेता मेनका गांधी तथा कांग्रेस के राशिद अल्वी ने इस सुझाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

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विधान सभा की महिला एवं बाल कल्याण मामलों की समिति ने उपरोक्त सिफारिश की है। 'महिलाओं की गुमशुदगी और दुष्कर्म' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह मुद्दा उठाया है। 23 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष शकुंतला शेट्टी के अनुसार, 'देश भर में दुष्कर्म और महिलाओं के अपहरण की घटनाओं के अध्ययन में हमने पाया कि इन घटनाओं के पीछे मोबाइल फोन का बड़ा हाथ है।'

शेट्टी का कहना था, 'दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़कियों से बातचीत में हमें इस सच्चाई का पता चला। लड़कियों ने बताया कि पहले उनके पास मिस्ड कॉल आया और फिर उनकी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। जिसका अंत दुष्कर्म से हुआ।' समिति की अध्यक्ष के मुताबिक, 'हमने कई अन्य घटनाओं में भी मोबाइल की अहम भूमिका तस्दीक की। इसके बाद ही व्यापक विचार-विमर्श के बाद समिति ने स्कूल, कॉलेजों में मोबाइल प्रतिबंधित करने की सिफारिश की।'

उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज जाने वाली लड़कियों के मोबाइल फोन की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड और बदायूं के दुष्कर्म कांड का भी जिक्र किया है। राज्य सरकार को अपनी सिफारिश में समिति ने आग्रह किया है कि सरकार शिक्षा विभाग को स्कूल, कॉलेजों में मोबाइल फोन प्रतिबंधित करने का स्पष्ट आदेश दे।

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