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नरबलि मामले में रामपाल पर हत्या का मामला दर्ज

नरबलि मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई से पूर्व आनन-फानन में पुलिस ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल व उनके अनुयायियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अभी तक पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी। मंगलवार को इस मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Wed, 03 Dec 2014 05:47 AM (IST)Updated: Wed, 03 Dec 2014 05:57 AM (IST)
नरबलि मामले में रामपाल पर हत्या का मामला दर्ज

हिसार, जागरण संवाददाता। नरबलि मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई से पूर्व आनन-फानन में पुलिस ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल व उनके अनुयायियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अभी तक पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी। मंगलवार को इस मामले में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई थी।

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हाई कोर्ट ने इस मामले में ढिलाई बरतने पर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। आश्रम के स्नानघर में अनुयायी का शव फंदे से लटका मिला था। इसके बाद रामपाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस ने जींद के दबलेन गांव निवासी हरिकेश की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शिकायतकर्ता का पुत्र रणधीर सतलोक आश्रम में गया था। वहां किसी रंजिश के चलते अनुयायियों से मनमुटाव हो गया। इस मामले में हरिकेश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने आरोप लगाया था कि 21 अगस्त, 2014 को रामपाल के इशारे पर अनुयायियों ने उसके पुत्र रणधीर सिंह को स्नानघर में ले जाकर फंदे से लटका दिया। इसके बाद उसकी मौत को आत्महत्या बताते हुए मामला दबाने लगे। सतलोक आश्रम में नरबलि की सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी ने हरियाणा सरकार के जवाब न देने पर कड़ी फटकार लगाई। हरियाणा सरकार ने बेंच से आग्रह किया कि उसे जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर बेंच ने तीन सप्ताह का समय देते हुए सरकार को अगली सुनवाई 24 दिसंबर से पहले जवाब दायर करने का आदेश दिया।

आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का केस

रामपाल के खिलाफ पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके तहत पुलिस ने रामपाल को आतंकी गुट का सदस्य एवं आतंकी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

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