यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दुर्गा शक्ति के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आइएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ...और पढ़ें

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आइएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया था। वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए दुर्गा के निलंबन को गलत ठहराया है और कोर्ट से दुर्गा का निलंबन एवं अन्य कार्यवाही निरस्त करने की मांग की है।
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शर्मा ने बुधवार को भी मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम की पीठ से याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन पीठ ने तत्काल सुनवाई से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि याचिका अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है और वैसे भी दोपहर में मेंशनिंग नहीं सुनी जाएगी। याचिकाकर्ता चाहे तो कल सुबह मेंशनिंग (कोर्ट के समक्ष किसी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग करना) कर सकता है।
गौरतलब है कि मंगलवार को दाखिल याचिका में निलंबन आदेश और बाकी कार्रवाई निरस्त करने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीमकोर्ट के 29 सितंबर 2009 व 16 फरवरी 2013 के आदेश को आधार बनाया गया है जिसमें कोर्ट ने जिला कलेक्टरों एवं अन्य अफसरों को सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थलों का अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया गया था।
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