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ट्रैफिक चालान कैसे होगा माफ? टोकन लेने से लोक अदालत तक जानिए पूरी डिटेल

Published: Wed, 14 Oct 2026 04:58 PM (IST)

दिल्ली में 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ वाहन मालिक अपने पुराने ...और पढ़ें

दिल्ली में 25 अक्टूबर को ट्रैफिक चालान लोक अदालत (जागरण ग्राफिक्स)

दिल्ली में 25 अक्टूबर को ट्रैफिक चालान लोक अदालत (जागरण ग्राफिक्स)

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी कार या बाइक पर लगे चालान से परेशान हैं? ओवरस्पीडिंग या जल्दबाजी में कई बार अनजाने में चालान कट जाता है और बाद में यहीं परेशानी का सबब बन जाता है। अगर आप इन सभी चालान को सस्ते में निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है।

दरअसल दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मिलकर 25 अक्टूबर 2026 को राजधानी के सभी जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर कार ओनर अपने पुराने और पेंडिंग चालानों का निपटारा आसानी से करा सकेंगे।

मजिस्ट्रेट चालान की राशि को काफी कम कर सकते हैं या पूरी तरह माफ भी कर सकते हैं। यह कार्यक्रम पहले 10 अक्टूबर को तय था, लेकिन बाद में तारीख बदलकर 25 अक्टूबर कर दी गई है।

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सात न्यायालय परिसरों में लगेगी लोक अदालत 

दिल्ली के प्रमुख जिला अदालतों के परिसरों में लोक अदालत की बेंचें बैठाई जाएंगी। कुल सात मुख्य अदालत परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा।

ये परिसर हैं

  • तिस हजारी कोर्ट
  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • राऊज एवेन्यू कोर्ट

कौन-से चालान निपटाए जाएंगे?

इस लोक अदालत में 30 जून 2026 तक जारी हुए सभी पात्र ट्रैफिक चालानों का निपटान होगा। नियमों के अनुसार एक वाहन स्वामी अधिकतम सात चालानों का समझौता कर सकता है।

लोक अदालत में सुनवाई के लिए ऑनलाइन टोकन अनिवार्य

भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर लोक अदालत में टोकन व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऑनलाइन पर्ची या टोकन के बिना अदालत परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा और न ही चालान का निपटान संभव होगा। चालान डाउनलोड करने तथा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा 19 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होगी।

वाहन स्वामी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर जाकर अपने वाहन नंबर की सहायता से टोकन स्लॉट आरक्षित कर सकते हैं। टोकन डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि उसमें आवंटित कोर्ट नंबर और संबंधित मजिस्ट्रेट का विवरण अंकित रहेगा।

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कैसे मिलेगा टोकन?

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले Delhi Traffic Police Lok Adalat Portal पर जाएं।

वाहन नंबर दर्ज करें: होमपेज पर 'ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर लोक अदालत' विकल्प दिखेगा। वहां अपना वाहन नंबर और कैप्चा कोड (वेरिफिकेशन कोड) दर्ज करें।

ओटीपी वेरीफाई करें: वाहन की आरसी (RC) से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। उसे दर्ज करके वेरीफाई करें।

चालान देखें: वेरीफाई होने के बाद स्क्रीन पर आपके सभी पेंडिंग चालान या कोर्ट नोटिस दिखाई देंगे।

कोर्ट और समय चुनें: अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट कॉम्प्लेक्स (जैसे तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस आदि) और समय (पूर्वाह्न या अपराह्न) का चयन करें।

टोकन सबमिट और प्रिंट करें: सभी जानकारियां जांचने के बाद चेक बॉक्स पर टिक करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। इसके बाद 'प्रिंट' विकल्प पर क्लिक करके टोकन को प्रिंट कर लें या पीडीएफ (PDF) के रूप में सेव कर लें।

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लोक अदालत जाने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें

सुनवाई के लिए पहुँचने से पहले जरूरी कागजात साथ ले जाना न भूलें। इनमें लोक अदालत का डाउनलोड किया हुआ टोकन या स्लिप, ट्रैफिक चालान का मूल या नोटिस की प्रति, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र शामिल हैं।

साथ ही आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र भी अपने पास रखें।यदि आपके कई चालान लंबित हैं तो 19 अक्टूबर को पोर्टल खुलते ही तुरंत स्लॉट बुक कर लें। टोकन सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं और पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जल्दी समाप्त हो जाते हैं।

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