सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को बड़ा झटका दिया हैं। कोर्ट ने सुब्रत राय के विदेश जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश ...और पढ़ें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को बड़ा झटका दिया हैं। कोर्ट ने सुब्रत राय के विदेश जाने पर पाबंदी लगाने के आदेश में ढील देने से इन्कार कर दिया।
इससे पहले न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि निवेशकों को 22,885 करोड़ रुपये लौटाने के सहारा समूह के दावे के संबंध में इस धनराशि के स्त्रोत से संबंधित दस्तावेज पेश किये जाने पर ही उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत दी जायेगी। कोर्ट ने कहा कि यदि कंपनी इस धनराशि के स्त्रोत की जानकारी मुहैया कराने में विफल रही तो फिर समूह के खिलाफ आगे जांच का आदेश दिया जायेगा। निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये नहीं लौटाने के कारण कोर्ट ने सहारा समूह पर सख्ती करते हुए पिछले साल 21 नवंबर को सुब्रत राय के देश से बाहर जाने और उसकी किसी भी संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी थी।

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