अब खुद ही आनलाइन कीजिए अपने टैक्स का आकलन
अब आप अपने टैक्स का आकलन खुद ही इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर कर पाएंगे। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इस वर्ष आयकर कैलकुलेटर उपलब्ध कराया है। साथ ही इस साल आनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब आप अपने टैक्स का आकलन खुद ही इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर कर पाएंगे। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इस वर्ष आयकर कैलकुलेटर उपलब्ध कराया है। साथ ही इस साल आनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। आयकर कैलकुलेटर के रूप में विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम उपलब्ध कराया है ताकि आयकरदाता रिटर्न दाखिल करने से पहले अपनी कर देयता का अंदाज लगा सके।
आयकरदाताओं को इसमें अपनी समस्त जानकारी भरनी होगी उसके बाद कैलकुलेटर ताजा आयकर नियमों के मुताबिक आपकी टैक्स देयता का आकलन कर देगा। लेकिन टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में टैक्स का आकलन जटिल होता है इसलिए केवल कैलकुलेटर पर ही भरोसा उचित नहीं होगा।जहां तक आनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने की बात है, यह इस सप्ताह शुरू हो सकती है।
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शुरू होने के बाद आइटीआर 1 (वेतनभोगी और एक घर व अन्य स्त्रोतों से आय के दायरे वाले एसेसी) और आइटीआर 4 (व्यक्तिगत एवं हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ) कारोबार से होने वाली आय के दायरे वाले एसेसी) आनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
एक अधिकारी के मुताबिक आयकर रिटर्न के अन्य फार्म भी जल्दी ही आनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे।पिछले साल आयकर रिटर्न के फार्म को लेकर हुए विवाद के चलते आनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल होने का काम पहली जुलाई से शुरू हो पाया था। उस वक्त 14 पेज के आयकर रिटर्न फार्म जिसमें बैंक खातों और विदेश यात्राओं की जानकारी मांगी गई थी। इसका विरोध होने पर सरकार को फार्म में नए सिरे से बदलाव करने पड़े और बाद में केवल तीन पेज का फार्म जारी किया गया। उसके बाद ही लोग आनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल कर पाए।
परंतु इस वर्ष सरकार ने नया आयकर रिटर्न फार्म 30 मार्च को ही अधिसूचित कर दिया है। ये फार्म आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो गए हैं। लिहाजा अब आनलाइन रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में और देरी की आशंका नहीं है। आनलाइन रिटर्न दाखिल करने से पूर्व कैलकुलेटर के इस्तेमाल में फार्म में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अदा किए गए टैक्स का ब्यौरा भरना होगा।
टीडीएस का ब्यौरा पैन नंबर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के डाटा से फार्म में खुद-ब-खुद आ जाएगा। विभाग का कहना है कि कैलकुलेटर को निरंतर होने वाले बदलावों के मुताबिक अपडेट किया जाता रहेगा। कैलकुलेटर की व्यवस्था का लाभ हर प्रकार के आयकरदाता कर सकेंगे।
करदाता दाखिल कर सकेंगे ई-अपील
नई दिल्ली: आयकरदाता अब टैक्स अफसर के समक्ष पहली अपील ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-अपील फॉर्म रविवार को लांच किया गया। अब आइटीआर की तरह ई-अपील फॉर्म को एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके दाखिल किया जा सकेगा। जल्दी ही आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी के जरिये इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन की सुविधा भी आयकर विभाग की वेबसाइट पर चालू कर दी जाएगी।

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