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हिट एंड रन केसः हादसे के वक्त तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के थे सलमान

वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरटीओ के एक सहायक निरीक्षक ने सोमवार को मामले की सुनवाई कर रही अदालत को बताया कि उस समय तक सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सहायक निरीक्षक को अदालत में गवाह

By anand rajEdited By: Published: Tue, 17 Feb 2015 08:50 AM (IST)Updated: Tue, 17 Feb 2015 09:05 AM (IST)
हिट एंड रन केसः हादसे के वक्त तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के थे सलमान

मुंबई। वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरटीओ के एक सहायक निरीक्षक ने सोमवार को मामले की सुनवाई कर रही अदालत को बताया कि उस समय तक सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सहायक निरीक्षक को अदालत में गवाह के तौर पर पेश किया गया। उन्होंने सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे को बताया कि बॉलीवुड अभिनेता ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस 2004 में बनवाया था। उन्होंने सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश किया।

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इसके साथ ही मामले के एक और गवाह ने भी अपना बयान दर्ज कराया। उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2002 की रात को सलमान की कार से कुचलकर फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए थे।

गैर इरादतन हत्या का मामला

एक दशक से ज्यादा समय से कोर्ट में चल रहे इस केस में तब नया मोड़ आ गया था, जब सिटी मजिस्ट्रेट ने 17 गवाहों के बयान के बाद इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानकर केस सत्र न्यायालय को सौंप दिया था। इस आरोप में सलमान को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पूर्व में उन पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया था। उसमें दो वर्ष की सजा का प्रावधान था।

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