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    सनी लियोन पर अजमेर में 'अश्लीलता' फैलाने का आरोप!

    By Tilak RajEdited By:
    Updated: Sat, 23 May 2015 10:27 AM (IST)

    फिल्म अभिनेत्री सनी लिओनी पर अजमेर की एक कोर्ट ने अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। अजमेर में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 ...और पढ़ें

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    मुंबई। फिल्म अभिनेत्री सनी लिओनी पर अजमेर की एक कोर्ट ने अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। अजमेर में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 ने अभिनेत्री सनी लियोन उर्फ किरणजीत कौर, गूगल डॉट कॉम के सीईओ और बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर मैगजीन के एडिटर एस के.आर शर्मा के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए है।

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    अरिंजय जैन ने इस मामले में कोर्ट में केस दर्ज किया था। मामले में बॉलीवुड टीवी रिपोर्टर मैगजीन और गूगल डॉट कॉम पर सनी लियोन के अश्लील चित्रों और पॉर्न वीडियो बिना किसी पासवर्ड के आसानी से उपलब्ध होने पर आपत्ति की गई है। कहा गया है कि इससे समाज में युवाओ की मानसिकता दूषित हो रही है।

    इस पर कोर्ट ने पूर्व में शिकायतकर्ता को थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा गया। लेकिन थाने में पुलिस ने शिकायतकर्ता का मुकदमा दर्ज नही किया, तो कोर्ट ने थाना प्रभारी जीतेन्द्र गंगवानी को कोर्ट में तलब कर लिया।

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    गंगवानी ने कोर्ट में फिल्म 'कुछ कुछ लोचा है' के खिलाफ मुम्बई में पहले से मुकदमा दर्ज होने का तर्क दिया। मगर शिकायतकर्ता पक्ष ने मैगजीन और सनी लियोन की वेब साइट को आधार बनाकर जिरह की। जिस पर कोर्ट ने कोतवाली थाने को महिलाओं का 'अश्लील रूपण प्रतिषेध अधिनियम' सहित कुछ अन्य कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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    ठाणे में भी एफआइआर दर्ज

    सनी लियोन के खिलाफ ठाणे के डोंबीवली पुलिस स्टेशन में भी अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज हो चुका है। सनी लियोन के खिलाफ ये मामला ठाणे की एक महिला द्वारा दर्ज कराया गया है। उन्हें विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड सनी लियोन के अश्लील फोटो और वीडियो पर आपत्ति थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद सनी लियोन के खिलाफ 292, 292ए, 294 और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।