'ठुल्ला' वाले बयान पर CM केजरीवाल को राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका
'ठुल्ला' वाले बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है।
नई दिल्ली। 'ठुल्ला' वाले बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर कांस्टेबल हरविंदर की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका पर गौर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि 'ठुल्ला' वाले बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ केस नहीं बनता है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।
Delhi Court dismisses complaint seeking prosecution of Del CM in defamation case for allegedly addressing Delhi Police personnel as ‘thulla’
— ANI (@ANI_news) May 20, 2016
गौरलतब है कि इससे पहले साकेत कोर्ट में लाजपत नगर के एक और पुलिसकर्मी की याचिका पर 14 जुलाई के लिए केजरीवाल को समन कर चुका है। लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा ने केजरीवाल के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। तनेजा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है। वह अपमानित महसूस कर रहे हैं।
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बता दें कि एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था।केजरीवाल का बयान सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी नाराजगी जताई थी। उस वक्त के पुलिस कमिश्नर रहे बीएस बस्सी ने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते हैं तो यह अपमानजनक है।
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