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    शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम रख सकते हैं सोना, पुश्तैनी सोने पर कोई कर नहीं

    By Surbhi JainEdited By:
    Updated: Fri, 02 Dec 2016 11:28 AM (IST)

    एक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है। अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं

    नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने अब जेवर/सोना रखने के संबंध में नई घोषणा की है। यानी अब आप एक तय सीमा से ज्यादा सोना अपने घर में नहीं रख पाएंगे। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए यह सीमा अलग-अलग है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दिया गया यह बयान उन अफवाहों पर एक स्पष्टीकरण भर है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार आपके घर पर पड़े सोने पर किसी भी तरह की बंदिश लगाने जा रहा है। यह नियम पहले के जैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दरअसल सरकार ने आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दिया गया यह बयान उन अफवाहों पर एक स्पष्टीकरण भर है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार आपके घर पर पड़े सोने पर किसी भी तरह की बंदिश लगाने जा रहा है। यह नियम पहले के जैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है।

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    वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक, “एक शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना रह सकता है। अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।” आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अगले दो दिन (9 व 10 नवंबर) को सोने की अवैध खरीद की शिकायतें सामने आने के बाद कई ज्वैलर्स की दुकानों पर छापेमारी की गई थी।

    ऐसे तय होगा कौन रख सकेगा कितना सोना:
    इस नए फैसले के बाद एक छोटा परिवार कितना सोना अपने पास रख सकता है, ऐसे समझिए। मान लीजिए एक परिवार में पति, पत्नी और उनके दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की है। पत्नी 500 ग्राम, पति 100 ग्राम, बेटी 250 ग्राम और बेटा 100 ग्राम। इस तरह से 950 ग्राम सोना यह परिवार रख सकता है।

    तय सीमा से अधिक हुआ सोना तो?
    सोना रखने की सीमा तय होने के बाद अब अगर आपने निश्चित सीमा से अधिक सोना रखा तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। छापेमारी के दौरान अगर आपके घर पर ज्याईदा मात्रा में सोना पाया गया और अगर आप यह साबित नहीं कर पाते हैं कि आपने उसकी खरीद कालेधन से नहीं की है तो उसे जब्त कर आपसे टैक्स वसूला जाएगा।

    करमुक्त रहेगा ऐसा सोना:
    वित्त मंत्रालय के मुताबिक, “संशोधित आयकर कानून के तहत पुश्तैनी आभूषणों और सोने पर कर नहीं लगाया जाएगा, साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक, अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और पुरुषों के पास अगर 100 ग्राम सोना है तो उसको नहीं सीज किया जाएगा।