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गोपालगंज-एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर पटना हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी, नीतीश सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने गया एवं औरंगाबाद के डीएम को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होनी है। इसी के साथ कोर्ट ने मुज्जफरपुर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सारण और वैशाली में अब तक जमीन अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Published: Wed, 20 Mar 2024 11:45 PM (IST)Updated: Wed, 20 Mar 2024 11:45 PM (IST)
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड और गोपालगंज-एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर पटना HC ने की अहम टिप्पणी

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न एनएच के निर्माण में हो रही देरी से संबंधित मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने एनएच के निर्माण में आ रही हर बाधा को जल्द दूर करने का निर्देश दिया।

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एनएच 2 औरंगाबाद चुरहा जीटी रोड

कोर्ट ने गया एवं औरंगाबाद के डीएम को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होनी है।

एनएच 227- अदलबाड़ी मानिकपुर साहेबगंज

कोर्ट ने पांच जिलों (मुज्जफरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और वैशाली) में अब तक जमीन अधिग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है।

महेशखूंट-सहरसा पूर्णिया एनएच

कोर्ट ने निर्माण कंपनी को प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

गोपालगंज-एलिवेटेड कारिडोर

एनएच की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब तक 71 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 31 सितंबर तक निर्माण पूरा करना है। उनका कहना था कि तय समय सीमा के भीतर इस कारिडोर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड

राज्य सरकार के विकास आयुक्त की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि रेलवे की ओर से जो भूमि मिलनी है, उस पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया कि रेलवे को जो जमीन राज्य सरकार की ओर से मिली है, उस पर कई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसे हटाया जाना बाकी है।

कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 19 अप्रैल तय हुई।

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