राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा, विधानपरिषद तथा राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति चुनाव में लगे कर्मचारियों के घायल होने या फिर बीमार पड़ने पर सरकार उनकी चिकित्सा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में संकल्प जारी किया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब चुनाव की घोषणा के बाद और मतगणना होने के पहले तक कोई कर्मचारी, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन व चालक घायल या बीमार होते हैं, तो उन्हें चिकित्सा का पूरा पैसा दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार 28 सितंबर, 2020 को सरकार ने यह प्रविधान किया है।
बीमार होने की स्थिति में ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रविधान
इससे पहले के संकल्प में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के आम या उपचुनाव के दौरान चुनावी डयूटी में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने या बीमार होने की स्थिति में ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति का प्रविधान था।
आदेश के अनुसार कार्य के दौरान यदि कोई कर्मी घायल होगा या बीमार होगा तो उसे निकट के अस्पताल में भर्ती कराते हुए उसका उपचार कराया जाएगा। इसके बाद खर्च की राशि की गणना होगी। सिविल सर्जन की सहमति के बाद प्रतिपूर्ति की राशि जारी हो सकेगी।
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