Britain में एक महिला के अपहरण के आरोप में भारतीय मूल के तीन लोगों को हुई जेल, सभी को 10-10 साल की सुनाई गई सजा
भारतीय मूल के तीन लोगों को अपहरण का दोषी पाए जाने पर तीनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इन सभी आरोपियों पर एक महिला को अपनी कार में जबरदस्ती बिठाने और अपहरण करने का आरोप है। इन आरोपियों ने महिला को कार में बैठने के लिए मजबूर किया और उसे 15 मील (24.14 किलोमीटर)से अधिक पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में दूर तक ले गए।

पीटीआई, लंदन। ब्रिटेन के लीसेस्टर शहर में पिछले साल एक महिला को अपनी कार में बैठने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय मूल के तीन लोगों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान इस प्रकार है- अजय डोप्पलापुडी (27), वहार मनचला (24) और राणा येल्लामबाई (30) को 6 अक्टूबर को लीसेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई थी। इन्हें 11 सितंबर में महिला के अपहरण का दोषी पाया गया था।
लीसेस्टरशायर पुलिस ने कहा कि वह यह सोचकर उनकी कार में बैठ गई कि यह एक टैक्सी है। अपहरण का दोषी पाए जाने पर तीन भारतीय मूल के लोगों को कुल 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने कहा कि बिना किसी संदेह के इस मामले में शामिल तीन लोग आरोपी थे।
लीसेस्टरशायर पुलिस के जांच अधिकारी डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल जेम्मा फॉक्स ने कहा कि मैं पीड़िता को पुलिस और जूरी के सामने अपनी आपबीती बताने के साहस के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, ''हम अपराधियों की पहचान करने और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी तथ्य के कारण उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में सक्षम थे।''
भागने में सफल रही पीड़िता-पुलिस
पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जब कार पीड़िता के घर से दूर चली गई, तो महिला को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब पीड़िता राजमार्ग से कुछ दूर मिस्टरटन गांव के एकांत इलाके में पहुंची तो वाहन से बाहर खींच लिया गया।
पुलिस ने कहा, 'थोड़ी देर के बाद वह भागने में सफल रही। आखिरकार वह मोटरवे पर पहुंची, जहां वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। थोड़े समय के बाद, अधिकारी पहुंचे और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

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