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    संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली जजों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज, आसिम मुनीर से जुड़ा है मामला

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:22 AM (IST)

    पाकिस्तान में 27 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार नियमानुसार याचिकाकर्ता न्यायाधीश न तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और न ही उन्होंने बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया।

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    संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली जजों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, इस्लामाबादपाकिस्तान में 27 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चार न्यायाधीशों की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे अपनी याचिका नवगठित फेडरल कांस्टिट्यूशन कोर्ट में पेश करें।

    इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश- मोहसिन अख्तर कयानी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज इशाक खान और समान रिफत इम्तियाज ने अनुच्छेद 184 (3) के तहत संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया।

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    सूत्रों के अनुसार नियमानुसार याचिकाकर्ता न्यायाधीश न तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और न ही उन्होंने बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया।

    इसी संविधान संशोधन के जरिये पाकिस्तान सरकार ने फेडरल कांस्टिट्यूशन कोर्ट गठित किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अब केवल माल और फौजदारी के मामलों की सुनवाई का अधिकार रह गया है।

     

    पाकिस्तान में इसी का विरोध हो रहा है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी विरोध स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।