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    Pak Special Court: पाकिस्तान में सीक्रेट एक्ट के तहत विशेष कोर्ट का गठन, पूर्व विदेश मंत्री शाह कुरैशी हुए पेश

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Mon, 21 Aug 2023 06:58 PM (IST)

    पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए विशेष अदालत (Pakistan Special Court) का गठन कर दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निकट सहयोगी व पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को केबलगेट प्रकरण में कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने कुरैशी की हिरासत अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी है।

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    पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को केबलगेट प्रकरण में कोर्ट के सामने पेश किया गया। (फाइल फोटो)

    इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन कर दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निकट सहयोगी व पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को केबलगेट प्रकरण में कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने कुरैशी की हिरासत अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी है।

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    बंद कमरे में हुई सुनवाई

    पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज के अनुसार, आतंक निरोधी कोर्ट के जज अब्दुल हसनत ने बंद कमरे में सुनवाई शुरू होने से पहले अदालत कक्ष से अनधिकृत लोगों को बाहर निकालने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी गोपनीय अधिनियम के तहत यह सुनवाई हो रही है, इसलिए असंबद्ध लोग नहीं रह सकते।

    इस मामले में इमरान भी आरोपी

    बता दें कि इस मामले में इमरान खान भी आरोपित हैं। कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। उन्हें संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पिछले साल गोपनीय राजनयिक केबिल लीक करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया था।

    सरकार गिराने का किया गया था दावा

    कथित गोपनीय केबल में अमेरिका के दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू समेत विदेश विभाग के अन्य अधिकारियों और पाकिस्तानी दूत असद मजीद खान के बीच बातचीत है। दावा किया गया था कि इसमें इमरान सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। इसके बाद पिछले साल अप्रैल में इमरान खान सरकार गिर गई थी।

    तोशाखाना मामले में मंगलवार को सुनवाई

    तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा विरुद्ध इमरान खान द्वारा की गई अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इमरान ने आरोप लगाया है कि जज निष्पक्ष सुनवाई नहीं की। इमरान इस समय पंजाब की अटक जेल में बंद हैं।

    शिरीन मजारी की बेटी तीन दिन के पुलिस रिमांड पर

    मानव अधिकारों की वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को सोमवार को आतंक निरोधी कोर्ट ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर दे दिया। पूर्व मंत्री शिरीज मजारी की बेटी ईमान और वजीर को राजद्रोह के आरोप में रविवार को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों पर नौ मई की हिंसा में साजिश का आरोप है।