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    Pakistan News: पाकिस्तान में नए पीएम को शपथ नहीं दिला सकेंगे मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, ये है कारण

    By Agency Edited By: Manish Negi
    Updated: Tue, 13 Feb 2024 03:45 PM (IST)

    पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव संपन्न हो चुका है। हालांकि देश के नए पीएम को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। इसी बीच रष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि मोजूदा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी नए पीएम को शपथ नहीं दिला सकेंगे। देश के राष्ट्रपति का चुनाव भी आठ मार्च से पहले होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समय और स्थान सीमित ही होगा।

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    पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न (फाइल फोटो)

    एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आम चुनाव हुए लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन मुल्क का नया प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी फैसला नहीं हो सका है। आने वाले समय में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो भी हों, लेकिन उनको शपथ दिलाने वाले राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

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    तो आरिफ अल्वी नहीं दिला सकेंगे पीएम को शपथ!

    दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी नए पीएम को शपथ नहीं दिला सकेंगे, क्योंकि देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव अगली सरकार के गठन से पहले किया जाना है।

    द न्यूज इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में बताया कि नेशनल एसेंबली के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ 26 फरवरी को होगा। जिन सदस्यों ने दोनों सदनों के लिए शपथ ली है वह वे राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।

    आठ मार्च से पहले राष्ट्रपति चुनाव

    प्रतिष्ठित संसदीय सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि सीनेट के 53 सदस्यों, अध्यक्ष/उपसभापति का चुनाव आठ मार्च से पहले होना है। देश के राष्ट्रपति का चुनाव भी आठ मार्च से पहले होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए समय और स्थान सीमित ही होगा। सूत्रों ने ये भी बताया कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव एक सप्ताह पहले होता है तो निवर्तमान अल्वी के स्थान पर नया राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा। सूत्रों ने बताया कि एक बार राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शपथ ले लेंगे, तो वे सीनेट सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डालने के पात्र होंगे।

    26 फरवरी को नेशनल असेंबली का सत्र!

    बताया जा रहा है कि 26 फरवरी को नेशनल असेंबली का सत्र आयोजित किया जा सकता है, जबकि विधासभाओं का सत्र उसी दिन या अगले दिन बुलाया जा सकता है। शपथ ग्रहण करने के बाद वे अपने-अपने सदन के नियमित सदस्य बन जाएंगे।

    बता दें कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने 14 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। नेशनल असेंबली द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। गौरतलब है कि 74 वर्षीय अल्वी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे। 2018 में उन्हें इमरान खान ने राष्ट्रपति बनाया था।

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