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Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख की हुई घोषणा, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने दी जानकारी

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव 8 अक्टूबर को होंगे उसी तारीख को पंजाब में चुनाव होंगे। इसकी जानकारी जियो न्यूज ने दी। ईसीपी ने एक अधिसूचना में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव 8 अक्टूबर को होंगे।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghPublished: Thu, 30 Mar 2023 07:41 AM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 07:51 AM (IST)
Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख की हुई घोषणा, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने दी जानकारी
खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), एजेंसी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (Pakistan's Election Commission) ने बुधवार को घोषणा की कि खैबर पख्तूनख्वा (elections in Khyber Pakhtunkhwa) में चुनाव 8 अक्टूबर को होंगे, उसी तारीख को पंजाब में चुनाव होंगे। इसकी जानकारी जियो न्यूज ने दी।

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ECP ने एक अधिसूचना में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव 8 अक्टूबर को होंगे। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के चुनावी निकाय ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम नियत समय में जारी किया जाएगा।

एक अधिसूचना में ईसीपी ने कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर, 2023 को खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय विधानसभा के आम चुनावों के लिए मतदान तिथि के रूप में अधिसूचित किया। चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की धारा 57 (2) के तहत चुनाव अधिनियम, 2017 नियत समय में जारी किया जाएगा।

इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने चुनाव की तारीख 28 मई प्रस्तावित की थी। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, उन्होंने बाद में चुनाव आयोग से 8 अक्टूबर को चुनाव कराने की मांग की।

इस घटनाक्रम का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) द्वारा स्वागत नहीं किया जाएगा क्योंकि इसने पहले ही पंजाब चुनाव में देरी करने के ECP के फैसले का विरोध किया है। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने चुनावी निकाय के फैसले का स्वागत किया।

जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी थी। हालांकि, ECP ने 22 मार्च को योजना में बदलाव के पीछे प्रमुख कारण के रूप में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आगामी चुनावों में देरी की घोषणा की।

चुनाव स्थगित करने के ECP के फैसले के बाद, PTI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले की सुनवाई पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल सहित 5 सदस्यीय पीठ कर रही है।

ECP ने पंजाब चुनावों के लिए अपनी पहले की घोषणा को वापस लेने का फैसला किया क्योंकि सुरक्षा और वित्तीय निकायों ने आगामी चुनावों के दौरान चुनावी निकाय का समर्थन करने से इनकार कर दिया।

पिछले हफ्ते, पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने पंजाब में चुनावों में देरी के पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि उन्होंने कहा कि ECP का फैसला पाकिस्तान के हित में है और देश में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि चुनाव आयोग ने सभी पक्षों से सलाह मशविरा करने के बाद यह फैसला किया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद निर्णय लिया है। ECP ने आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर विचार करने के बाद निर्णय लिया है।

मरियम औरंगजेब ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हों। उन्होंने कहा कि चुनाव हमेशा के लिए विवादास्पद बने रहेंगे यदि वे निर्धारित तिथि पर दोनों प्रांतों में आयोजित किए गए थे।


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