'भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करें', पाकिस्तानी अदालत ने शहबाज की पुलिस को लगाई फटकार
पाकिस्तान की एक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस को आदेश दिया कि वह एक भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करे, जिसने इस्लाम अपनाया और एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति से शादी की, जो उसे इंटरनेट मीडिया पर मिला था।

पाकिस्तानी अदालत ने भारतीय सिख महिला को परेशान करने से पुलिस को रोका (फोटो- एक्स)
पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान की एक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस को आदेश दिया कि वह एक भारतीय सिख महिला को परेशान करना बंद करे, जिसने इस्लाम अपनाया और एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति से शादी की, जो उसे इंटरनेट मीडिया पर मिला था।
48 वर्षीय सरबजीत कौर इस महीने की शुरुआत में गुरुनानक जयंती से संबंधित उत्सवों में भाग लेने के लिए भारत से वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान आनेवाले दो हजार सिख तीर्थयात्रियों में से एक थीं। तीर्थयात्री 13 नवंबर को घर लौट गए, लेकिन सरबजीत कौर गायब पाई गईं।
लाहौर के पुलिस अधिकारी ने कहा कि कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद शेखुपुरा जिले के नासिर हुसैन से शादी की। जब तीर्थयात्री ननकाना साहिब गए तो कौर हुसैन के साथ शेखुपुरा पहुंच गईं।
कौर और हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन पर शादी तोड़ने का दबाव डाला। लाहौर हाई कोर्ट के जज फारूक हैदर ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं को परेशान करने से रोकने का आदेश दिया।
याचिका में कौर ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी ने दंपती का उत्पीड़न किया और उन्हें शादी को समाप्त करने को मजबूर किया। उनके पति पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्होंने अपना वीजा बढ़ाने और पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मिशन से संपर्क किया है।

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