इमरान खान की बहन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, पाक कोर्ट ने पासपोर्ट ब्लॉक करने का दिया आदेश
पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र और बैंक खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। एटीसी रावलपिंडी का यह फैसला अलीमा द्वारा आतंकवाद के एक मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद सुनवाई में लगातार शामिल न होने के बाद आया है।

पाकिस्तानी कोर्ट ने इमरान खान की बहन का पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया (फोटो- एक्स)
पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र और बैंक खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
एटीसी रावलपिंडी का यह फैसला अलीमा द्वारा आतंकवाद के एक मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद सुनवाई में लगातार शामिल न होने के बाद आया है।
एटीसी ने पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद में खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामले में अलीमा के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अमजद अली शाह ने सवाल उठाया कि अलीमा हर जगह मौजूद कैसे थीं, लेकिन अदालत में पेश नहीं हुईं।
उन्होंने आदेश दिया कि अलीमा की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और उनके कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट को ब्लाक किया जाए। न्यायाधीश ने अलीमा की जमानतदार की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया और अलीमा के सभी बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया।

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