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    पाकिस्तानी अदालत ने टिकटाक से हटाई रोक, चीनी एप पर अश्लीलता और अनैतिकता फैलाने का था आरोप

    By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By:
    Updated: Fri, 02 Jul 2021 07:44 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने गत 28 जून को देश के दूरसंचार प्राधिकरण को टिकटाक एप को निलंबित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश एक अर्जी पर दिया जिसमें यह कहा गया था कि यह चीनी एप अश्लीलता और अनैतिकता फैला रहा है।

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    पाक की एक अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश को ले लिया वापस

    इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान की एक अदालत ने टिकटाक से रोक हटा ली है। सिंध हाई कोर्ट ने देश में अनैतिकता फैलाने के आरोप में इस चीनी वीडियो शेयरिंग एप पर पहले रोक लगा दी थी, लेकिन शुक्रवार को अपने इस आदेश को वापस ले लिया।

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    हाई कोर्ट ने गत 28 जून को देश के दूरसंचार प्राधिकरण को टिकटाक एप को निलंबित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश एक अर्जी पर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि यह चीनी एप अश्लीलता और अनैतिकता फैला रहा है।

    इस मामले की शुक्रवार की सुनवाई में प्राधिकरण ने कोर्ट को बताया कि टिकटाक को ब्लाक कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने और एप को बहाल करने का आग्रह किया। कोर्ट ने रोक हटाने संबंधी आग्रह को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण से कहा कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर पांच जुलाई तक कदम उठाए।

    पहली बार अक्टूबर 2020 में इस एप को कुछ दिन के लिए किया गया था बैन

    गौरतलब है कि मार्च में पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्‍तान टेलिकम्‍यूनिकेशन ऑथरिटी (पीटीए) को इस टिकटाक एप को समाज में अश्‍लीलता फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित करने का आदेश सुनाया था। कोर्ट ये ये आदेश में इस एप के खिलापु दायर एक याचिका पर सुनाया था। इससे पहले पिछले वर्ष अक्‍टूबर में भी पाकिस्‍तान में इस एप को कुछ दिनों के लिए गलत कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में पीटीए ने एप कंपनी को चेतावनी देकर इसकी दोबारा शुरुआत करने की मंजूरी दे दी थी। पीटीए ने साफ कर दिया था कि एप किसी भी तरह के ऐसे कंटेट को नहीं दिखाएगा जो देश की संस्‍कृति और उसके नियमों के खिलाफ हो और समाज में किसी भी तरह के अंनैतिक कृत्‍यों और अश्‍लीलता को बढ़ावा देता हो।