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    पाक का रुख बदला, भारत से जाधव का वकील नियुक्त करने का आग्रह, 13 अप्रैल तक दी भारतीय वकील नियुक्त करने की मोहलत

    By Krishna Bihari SinghEdited By:
    Updated: Fri, 04 Mar 2022 06:25 PM (IST)

    पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत से आग्रह किया है। पाकिस्तानी अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकी गतिविधियों के फर्जी आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। पढ़ें यह रिपोर्ट ...

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    पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत से आग्रह किया है।

    इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक व पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत से आग्रह किया है। कुलभूषण को पाकिस्तानी अदालत ने जासूसी और आतंकी गतिविधियों के फर्जी आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत को कुलभूषण जाधव के मुकदमे में पैरवी के लिए अपना वकील नियुक्त करने की छूट है।

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    भारत को 13 अप्रैल तक का समय

    ताकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर अमल किया जा सके। इसके लिए पाकिस्तानी अदालत ने भारत को 13 अप्रैल तक का समय दिया है। इसी अवधि में भारत को नासिर्फ जाधव के लिए वकील नियुक्त करना होगा बल्कि उनके मामले की पैरवी के लिए तैयारी भी करनी होगी। उल्लेखनीय है कि पहले अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को अपना वकील नियुक्त नहीं करने दिया था और कहा था कि उनकी पैरवी भी पाकिस्तानी वकील ही करेगा।

    पाकिस्तान के अटर्नी जनरल ने पहल को सराहा

    इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथर मिन्नलाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तानी न्यायिक प्रणाली में विश्वास जताते हुए जाधव को सजा-ए-मौत के मामले पर पुनर्विचार करने के मामले को पाकिस्तान पर ही छोड़ा है। पाकिस्तान के अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत के जाधव के मामले में भारत से संपर्क करने की प्रक्रिया की सराहना की है।

    अंतरराष्ट्रीय कोर्ट गया था भारत

    उल्लेखनीय है कि 51 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके हैं और भारत का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंसियां उन्हें ईरान के चाबहार बंदरगाह से अगवा कर पाकिस्तान ले गई थीं। पाकिस्तानी अदालत के उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने और काउंसलर एक्सेस नहीं दिए जाने के खिलाफ भारत वर्ष 2017 में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में गया था।