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    Pakistan: इमरान खान को झटका, PTI के सदस्य रऊफ हसन समेत 9 लोग 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

    By Agency Edited By: Nidhi Avinash
    Updated: Wed, 31 Jul 2024 12:52 PM (IST)

    इस्लामाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्य रऊफ हसन और पार्टी के नौ अन्य सदस्यों को राज्य विरोधी प्रचार मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई। हसन को पीटीआई के कथित राज्य विरोधी डिजिटल अभियान के लिए गिरफ्तार किया गया था। दरअसल आंतरिक मंत्रालय ने दावा किया था कि पार्टी राज्य विरोधी दुष्प्रचार फैला रही है।

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    पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 10 सदस्यों को सजा (Image: ANI)

    इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने मंगलवार को PTI के सदस्य रऊफ हसन समेत 9 अन्य सदस्यों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्यवाही राज्य विरोधी प्रचार मामले को लेकर की गई है। 

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    पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने हसन की रिमांड पूरी होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एफआईए और इस्लामाबाद पुलिस ने पिछले सप्ताह दोनों इकाइयों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान हसन को गिरफ्तार किया था।

    'राज्य विरोधी डिजिटल अभियान' के लिए किया गिरफ्तार

    हसन को पीटीआई के कथित 'राज्य विरोधी डिजिटल अभियान' के लिए गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, आंतरिक मंत्रालय ने कहा था कि पार्टी राज्य विरोधी प्रचार फैला रही है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति (जेआईसी) ने दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया अभियान की जांच की। 

    संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उन्हें एक तकनीकी रिपोर्ट मिली है जिससे पता चला है कि संदिग्ध एक-दूसरे के संपर्क में थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के वकील ने रऊफ हसन की मेडिकल जांच का अनुरोध किया और कहा कि वह ठीक नहीं है। दरअसल, आरोपियों को सात दिनों के लिए एफआईए की हिरासत में रखा गया है। 

    14 दिनों की  न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

    हालांकि, न्यायाधीश ने हसन की मेडिकल जांच का आदेश दिया है क्योंकि उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 23 जुलाई को इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने रऊफ हसन की दो दिन की शारीरिक रिमांड को मंजूरी दी थी।

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