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    Pakistan: सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को दिया झटका, नवाज शरीफ के पीएम बनने का सपना टूटा

    Pakistan सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट (निर्णयों और आदेशों की समीक्षा) अधिनियम 2023 असंवैधानिक है। इस कानून का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियों का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करना और मजबूत करना है।

    By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Fri, 11 Aug 2023 06:16 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट (निर्णयों और आदेशों की समीक्षा) अधिनियम 2023 को न्यायालय ने बताया असंवैधानिक। (फाइल फोटो)

    इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शहबाज सरकार को बड़ा झटका दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने (सुप्रीम कोर्ट) फैसलों की समीक्षा प्रक्रिया को संशोधित करने वाले कानून को रद्द कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ को झटका

    सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि नवाज शरीफ किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए आजीवन अयोग्यता को चुनौती देने की मांग कर रहे थे, जो अब संभव नहीं है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बताया असंवैधानिक

    दरअसल, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट (निर्णयों और आदेशों की समीक्षा) अधिनियम 2023 असंवैधानिक है। इस कानून का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियों का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करना और मजबूत करना है।

    पाकिस्तान सरकार ने बनाया था कानून

    बता दें कि मई में पाकिस्तान सरकार ने अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाया।

    निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को 2017 में शीर्ष अदालत ने अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन उस वक्त वह अपील दायर नहीं कर सके, क्योंकि फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।

    लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ

    इस तरह 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह जीवन भर सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री नवंबर 2019 से चिकित्सा उपचार के लिए लंदन में रह रहे हैं, जब पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें चार सप्ताह की राहत दी थी। लंदन जाने से पहले, नवाज शरीफ अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे।