Pakistan: वकील की हत्या मामले में इमरान खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 9 अगस्त तक लगाई रोक
Pakistan News पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वकील की हत्या से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। डॉन समाचार पत्र के अनुसार शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) प्रमुख को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है। इमरान ने इस मामले में उन्हें नामजद किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वकील की हत्या से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। डॉन समाचार पत्र के अनुसार, शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) प्रमुख को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है।
इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
इमरान ने इस मामले में उन्हें नामजद किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान के विरुद्ध याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ वकील अब्दुल रज्जाक शार की क्वेटा में छह जून को अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। एक दिन बाद पुलिस ने वकील के बेटे की शिकायत पर इमरान को नामजद करते हुए एफआईआर पंजीकृत की थी।
इमरान की बहनों, भतीजे को भगोड़ा घोषित करेगी अदालत
कोर कमांडर हाउस (जिन्ना हाउस) पर नौ मई को हुए हमले से संबंधित मामले में लाहौर स्थित एटीसी ने इमरान की दो बहनें अलीमा खान, डॉ. उज्मा और भतीजे हसन नियाजी को भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
पीटीआई की नेता यास्मिन राशिद की न्यायिक हिरासत बढ़ी
अस्करी कस्बे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल) के कार्यालय में आगजनी मामले में पीटीआइ नेता यास्मिन राशिद की न्यायिक हिरासत और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। लाहौर की एक अदालत ने सात अगस्त को उन्हें पेश करने को कहा है।
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