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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pakistan PTI Party: इमरान खान की एक बार फिर बढ़ी मुश्किलें, PTI को चुनाव चिह्न से वंचित कर सकता है आयोग

By AgencyEdited By: Ashisha Singh Rajput
Published: Thu, 03 Aug 2023 08:08 PM (IST)

चुनाव आयोग ने कहा कि पीटीआइ को फाइनल नोटिस पिछले साल मई में दिया गया था जिसमें बढ़ी हुई तिथि ...और पढ़ें

चुनाव आयोग ने कहा कि पीटीआइ को फाइनल नोटिस पिछले साल मई में दिया गया था-
चुनाव आयोग ने कहा कि पीटीआइ को फाइनल नोटिस पिछले साल मई में दिया गया था-

HighLights

  1. पार्टी के अंदर चुनाव कराने में विफल रहे इमरान खान, आज पेश होने को कहा
  2. चुनाव आयोग ने कहा कि पीटीआइ को फाइनल नोटिस पिछले साल मई में दिया गया था

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इमरान खान की पार्टी पीटीआइ को चेतावनी दी है कि अंतर-पार्टी चुनाव कराने में विफल रहने पर उसे भविष्य के लिए चुनाव चिह्न के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आयोग ने बुधवार को पीटीआइ प्रमुख इमरान को समन जारी कर शुक्रवार को पेश होने को कहा है।

पीटीआइ को नोटिस जारी

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी ने बुधवार को चुनाव अधिनियम, 2017 के धारा 215 (5) के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को नोटिस जारी किया है। ईसीपी ने इससे पहले हाल में ही नोटिस जारी कर कहा था पार्टी संविधान के अनुसार, पीटीआइ के अंदर चुनाव 13 जून, 2021 से लंबित है।

चुनाव आयोग ने कहा कि पीटीआइ को फाइनल नोटिस पिछले साल मई में दिया गया था, जिसमें बढ़ी हुई तिथि 13 जून, 2022 तक चुनाव कराने का समय दिया गया था। इसके साथ यह टिप्पणी भी थी कि आगे समय नहीं बढ़ाया जाएगा। इस नोटिस के बाद पीटीआइ ने पार्टी में संशोधन की कापी जमा की थी। इसे आयोग ने अपर्याप्त बताया था।

तोशाखाना मामले में जारी ट्रायल स्थगित करने की इमरान की मांग खारिज

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इमरान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तोशाखाना मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर की अदालत में जारी ट्रायल को स्थगित करने की मांग की थी। जस्टिस याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इसके साथ ही इमरान खान को इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा।